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हरियाणा सरकार का फैसला: अनुबंधित महिला कर्मियों को हर महीने मिलेंगे दो आकस्मिक अवकाश, अधिकतम 22 ही ले सकेंगी
Sat, 05 Jul 2025 12:35 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 05 Jul 2025 12:35 PM IST
सार
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, मगर ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे।
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woman employee
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगी सभी महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, मगर ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। यह आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हर साल 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की अनुमति थी।
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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक महिला कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे, मगर ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। यह आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 व हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हर साल 10 दिन के आकस्मिक अवकाश और 10 दिन के चिकित्सा अवकाश की अनुमति थी।
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