फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Despite the court order, the job was not given, time till July, court news

Chandigarh-Haryana News: कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दी नौकरी, जुलाई तक की मोहलत

विज्ञापन
-आरोपी होने के आधार पर किया था केंद्र सरकार ने नौकरी से इन्कार
विज्ञापन

-सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील खंडपीठ ने की थी खारिज



अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि केवल एफआईआर दर्ज होने के आधार पर किसी को नौकरी से इन्कार नहीं किया जा सकता। यहां तक कि मामूली अपराध में दोषी को भी नौकरी से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था। अब इस मामले में आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र को आदेश का पालन करने के लिए 30 जुलाई तक की मोहलत दी है।



केंद्र ने सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत रजनीश को सशस्त्र सीमा बल में नियुक्ति का आदेश दिया गया था। सिंगल बेंच ने पाया था कि याची की ज्वाइनिंग होने से पहले ही उसे सोनीपत की अदालत आर्म्स एक्ट में दर्ज मामले में बरी कर चुकी थी। साथ ही याची ने अपने आवेदन पत्र में आपराधिक मामला लंबित होने की जानकारी भी दी थी। ऐसे में उसे नियुक्ति न देने को गलत मानते हुए सिंगल बेंच ने उसे नियुक्ति देने का आदेश दिया था। इस आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए केंद्र सरकार ने खंडपीठ से इसे खारिज करने का निर्देश जारी करने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने केंद्र की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया है। ऐसे में सिंंगल बेंच के आदेश में कोई खामी नहीं है। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ केंद्र की अपील को खारिज कर दिया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed