{"_id":"68b75658a35bc3ca63014089","slug":"demand-for-presentation-through-vc-in-haryana-courts-chandigarh-haryana-news-c-16-1-pkl1098-807994-2025-09-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"बेहद जरूरी हो तो हो व्यक्तिगत पेशी, सुरक्षा सुनिश्चित करे हरियाणा: हाईकोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बेहद जरूरी हो तो हो व्यक्तिगत पेशी, सुरक्षा सुनिश्चित करे हरियाणा: हाईकोर्ट
विज्ञापन
हरियाणा की अदालतों में वीसी के जरिए पेशी कराने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। तिहाड़ जेल में मौजूद कथित गैंगस्टर अनील लीला ने गैंगस्टरों से जान का खतरा बताते हुए हरियाणा की अदालतों में उसके खिलाफ चल रहे ट्रायलों में वीसी के जरिए पेश करने की मांग की है। हरियाणा सरकार ने इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इसके चलते हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
मूल रूप से झज्जर निवासी अनील लीला ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ हरियाणा के विभिन्न जिलों में ट्रायल पेंडिंग है। हालातों ने उस पर गैंगस्टर का ठप्पा लगा दिया है और इसके चलते उसे देश से ही नहीं विदेश से भी जान का खतरा है। इसी खतरे के चलते वह चाहता है कि लंबित ट्रायलों में पेशी केवल वीसी के जरिए ही हो। साथ ही यदि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाना जरूरी हो तो उस स्थिति में आईजीपी स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में उसे पेश किया जाए। याची ने कहा कि उसे खतरा केवल गैंगस्टरों से ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियोंं से भी है। याची ने बताया कि यह याचिका उसने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दाखिल की है और ऐसे में उसके मामले पर विचार किया जाए। याची ने कहा कि यदि इस दौरान उसके खिलाफ कोई आदेश जारी होता है तो इससे उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए अब उसे वीसी के जरिए हरियाणा की अदालताें में पेश होने की छूट दे दी। हालांकि यह स्पष्ट किया कि यदि शिनाख्त के लिए उसे पेश करना जरूरी हुआ तो हरियाणा सरकार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। तिहाड़ जेल में मौजूद कथित गैंगस्टर अनील लीला ने गैंगस्टरों से जान का खतरा बताते हुए हरियाणा की अदालतों में उसके खिलाफ चल रहे ट्रायलों में वीसी के जरिए पेश करने की मांग की है। हरियाणा सरकार ने इस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इसके चलते हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
मूल रूप से झज्जर निवासी अनील लीला ने हाईकोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ हरियाणा के विभिन्न जिलों में ट्रायल पेंडिंग है। हालातों ने उस पर गैंगस्टर का ठप्पा लगा दिया है और इसके चलते उसे देश से ही नहीं विदेश से भी जान का खतरा है। इसी खतरे के चलते वह चाहता है कि लंबित ट्रायलों में पेशी केवल वीसी के जरिए ही हो। साथ ही यदि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश किया जाना जरूरी हो तो उस स्थिति में आईजीपी स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में उसे पेश किया जाए। याची ने कहा कि उसे खतरा केवल गैंगस्टरों से ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियोंं से भी है। याची ने बताया कि यह याचिका उसने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दाखिल की है और ऐसे में उसके मामले पर विचार किया जाए। याची ने कहा कि यदि इस दौरान उसके खिलाफ कोई आदेश जारी होता है तो इससे उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। कोर्ट ने याचिका को मंजूर करते हुए अब उसे वीसी के जरिए हरियाणा की अदालताें में पेश होने की छूट दे दी। हालांकि यह स्पष्ट किया कि यदि शिनाख्त के लिए उसे पेश करना जरूरी हुआ तो हरियाणा सरकार उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
विज्ञापन