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Chandigarh-Haryana News: पूर्व कर्मियों के आश्रितों के प्रति उदासीनता पर कोर्ट सख्त
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चंडीगढ़। मृतक कर्मियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता न देने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए सरकार के रवैये काे उदासीन व असंवेदनशील करार दिया है। कोर्ट ने तीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए तीनों मामलों में सरकार पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही चार सप्ताह में इन सभी मामलों में वित्तीय लाभ जारी करने का आदेश दिया है।
कैथल निवासी सरोज बाला व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि वह उन कर्मियों के आश्रित हैं जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सिविल सेवाएं नियम, 2019 के तहत आर्थिक सहायता की मांग की थी। ब्यूरो
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कैथल निवासी सरोज बाला व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि वह उन कर्मियों के आश्रित हैं जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सिविल सेवाएं नियम, 2019 के तहत आर्थिक सहायता की मांग की थी। ब्यूरो
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