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Chandigarh-Haryana News: निकायों में 5000 कुत्तों की क्षमता वाले आश्रय स्थल खुलेंगे

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-हरियाणा स्थानीय निकाय विभाग ने सभी आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों से 13 सितंबर तक मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर निकाय विभाग ने तैयार की कार्ययोजना, शिकायत मिलने के चार घंटे के अंदर पकड़ने होंगे कुत्ते
अरुण शर्मा
चंडीगढ़। हरियाणा में लावारिस घूमने वाले कुत्तों को लेकर शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने विस्तृत कार्ययोजना तय की है। सभी 87 निकायों में कम से कम पांच-पांच हजार कुत्तों को रखने की क्षमता वाले आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। सभी निकायों को हेल्पलाइन नंबर जारी करने होंगे। शिकायत मिलने के 4 घंटे के अंदर लावारिस घूमने वाले कुत्तों को आश्रय स्थलों में छोड़ना होगा। निकाय विभाग ने इसको लेकर सभी आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों (डीएमसी) से 13 सितंबर तक कार्रवाई का ब्योरा मांगा है।
निकाय विभाग ने 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए संबंधित प्रकरण में कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विभाग के निदेशक पंंकज कुमार ने निर्देशों को लागू कराने के लिए पत्र जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 8 सप्ताह के अंदर हरियाणा में तैयार आश्रय स्थलों और अन्य सुविधाओं से जुड़ा ब्योरा देना होगा। आश्रय स्थल आबादी क्षेत्र से दूर तैयार किए जाएंगे। रेबीज संक्रमित या संक्रमित होने के संशय वाले कुत्तों को आश्रय स्थलों में अलग रखने के इंतजाम होंगे। शेष कुत्तों के टीकाकरण, नसबंदी के बाद पकड़े गए क्षेत्रों में ही छोड़ा जाएगा। कुत्तों का चिकित्सक समय-समय पर जांच करेंगे। पशु प्रेमी लावारिस घूमने वाले कुत्तों को गोद ले सकेंगे लेकिन लावारिस न छोड़ने का पत्र निकायों को देंगे।
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टीकाकरण, नसबंदी और टैगिंग भी जाएगी
पशु जन्म नियंत्रण नियम-2023 के अनुसार बेसहारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और टैगिंग किया जाएगा। आश्रय स्थलों में रहने वाले कुत्तों के भोजन-पानी का भी इंतजाम करना होगा। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, निगरानी और सभी इंतजामों के लिए कम से कम 2-2 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। प्रतिदिन पकड़े गए, आश्रय पाने वाले, नसबंदी वाले कुत्तों के टीकाकरण का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
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कुत्तों के लिए भोजन स्थलों को भी चिह्नित करेंगे निकाय
निकाय क्षेत्रों में कुत्तों के लिए भोजन स्थल भी चिह्नित करने होंगे और उन स्थानों पर विशेष बोर्ड लगाने होंगे। सड़कों पर यदि कोई कुत्तों को भोजन कराता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुत्तों को पकड़ने के कार्य में कोई व्यक्ति, संगठन, संस्था खलल डालेगी तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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