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Chandigarh-Haryana News: एचपीएससी से अस्वीकार के बाद हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यार्थी, अस्थायी उम्मीदवारी मान्य के आदेश
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चंडीगढ़। हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) ने 5 सितंबर को घोषित परिणाम से संबंधित शनिवार को नया नोटिस जारी किया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर-जूलॉजी) उच्च शिक्षा विभाग के लिए विषय ज्ञान परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की स्थिति स्पष्ट की गई है। आयोग ने बताया कि रोल नंबर 30067, 32135 और 34076 वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को हाईकोर्ट के आदेशानुसार अस्थायी रूप से मान्य माना गया है।
इस मामले में एचपीएससी के सचिव मुकेश आहूजा का कहना है कि इन तीनों रोल नंबर के अभ्यार्थियों के ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) शीट में गोला ठीक तरीके से नहीं भरने के कारण ऑनलाइन स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। इसके बाद ये अभ्यर्थी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चले गए थे अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार इन्हें अनुमति दी गई है। इस संबंध में ऑनलाइन नोटिस जारी करके सभी अभ्यार्थियों को सूचित भी किया गया है।
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इस मामले में एचपीएससी के सचिव मुकेश आहूजा का कहना है कि इन तीनों रोल नंबर के अभ्यार्थियों के ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (ओएमआर) शीट में गोला ठीक तरीके से नहीं भरने के कारण ऑनलाइन स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। इसके बाद ये अभ्यर्थी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चले गए थे अब हाईकोर्ट के आदेशानुसार इन्हें अनुमति दी गई है। इस संबंध में ऑनलाइन नोटिस जारी करके सभी अभ्यार्थियों को सूचित भी किया गया है।
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