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Chandigarh-Haryana News: उच्च जोखिम वाले औद्योगिक सॉल्वेंट्स की बिक्री को लेकर एडवाइजरी जारी
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प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा : आरती राव
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा ने औद्योगिक-ग्रेडस उच्च जोखिम सॉल्वेंट्स एवं एक्सीपिएंट्स (रसायन) के दुरुपयोग को रोकने और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ललित कुमार गोयल के मुताबिक यह एडवाइजरी हरियाणा स्टेट फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के माध्यम से प्रदेश के सभी फार्मास्युटिकल निर्माता, व्यापारी, आयातक एवं वितरकों के लिए जारी की गई है।
एडवाइजरी के अनुसार सभी उच्च जोखिम औद्योगिक सॉल्वेंट्स के कंटेनरों पर स्पष्ट लिखना होगा कि यह फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए नहीं है। यह चेतावनी बिक्री बिल, डिलीवरी चालान एवं अन्य सभी लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों पर भी प्रमुखता से दर्शाई जाएगी। गोयल ने बताया कि यह एडवाइजरी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के दिशा-निर्देश पर जारी की गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन हरियाणा ने औद्योगिक-ग्रेडस उच्च जोखिम सॉल्वेंट्स एवं एक्सीपिएंट्स (रसायन) के दुरुपयोग को रोकने और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ललित कुमार गोयल के मुताबिक यह एडवाइजरी हरियाणा स्टेट फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के माध्यम से प्रदेश के सभी फार्मास्युटिकल निर्माता, व्यापारी, आयातक एवं वितरकों के लिए जारी की गई है।
एडवाइजरी के अनुसार सभी उच्च जोखिम औद्योगिक सॉल्वेंट्स के कंटेनरों पर स्पष्ट लिखना होगा कि यह फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए नहीं है। यह चेतावनी बिक्री बिल, डिलीवरी चालान एवं अन्य सभी लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों पर भी प्रमुखता से दर्शाई जाएगी। गोयल ने बताया कि यह एडवाइजरी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के दिशा-निर्देश पर जारी की गई है।
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