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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Advertisements can only be played on screens when traffic is stopped due to a red light., Haryana News

Chandigarh-Haryana News: लाल बत्ती के कारण यातायात रुकने पर ही चला सकेंगे स्क्रीन पर विज्ञापन

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चंडीगढ़। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने विज्ञापन के नियमों में बदलाव किया है। अब एलईडी, एलसीडी, 3डी स्क्रीन को लगाने की अनुमति केवल उन क्षेत्रों में होगी जहां यातायात लाइट हों। साथ ही स्क्रीन पर विज्ञापन भी उसी तरफ दिखाए जा सकेंगे जिस तरफ यातायात लाल बत्ती के कारण रुका हो। विज्ञापन लाल बत्ती होने के 5 सेकेंड बाद ही शुरू होना चाहिए और पीली बत्ती जलने के 5 सेकेंड पहले बंद हो जाना चाहिए।
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स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता की तरफ से विज्ञापन से संबंधित नए नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। नए नियमों के तहत जो भवन तीन मंजिल (15 मीटर ऊंचाई) तक होगा वहां अधिकतम 8 मीटर ऊंचाई तक विज्ञापन प्रदर्शित किया जा सकता है। 4 से 8 मंजिल (36 मीटर ऊंचाई) तक वाले भवनों पर 12 मीटर ऊंचाई तक ही प्रचार या विज्ञापन सामग्री लगाई जा सकेगी। 8 से अधिक मंजिल (36 मीटर से अधिक ऊंचाई) वाले भवनों पर विज्ञापन सामग्री केवल 15 मीटर ऊंची ही लगाई जा सकेगी। जिन भवनों की ऊंचाई के अनुसार प्रचार सामग्री लगाने का नियम है वहां विज्ञापन सामग्री से दरवाजे, खिड़की आदि कवर नहीं कर सकते।
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किसी भी सड़क संयोजन (जंक्शन), यातायात चाैराहे या अन्य क्राॅसिंग (चाैराहे) के 75 मीटर के अंदर ओएमडी (बाहरी मीडिया यंत्र) लगाने की अनुमति नहीं होगी। किसी सड़क संयोजन, यातायात चाैराहे या अन्य चाैराहे से निकलने की दिशा में किसी अन्य सड़क क्राॅसिंग के 50 मीटर के भीतर प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी। सड़क के किनारे दो ओमएडी के बीच न्यूनतम सीधी स्पष्ट दूरी 75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो
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