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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   A shagun of Rs 51,000 will be given on the marriage of the grand daughters of freedom fighters.

Chandigarh-Haryana News: स्वतंत्रता सेनानियों की पौत्रियों के विवाह पर मिलेगा 51 हजार रुपये का शगुन

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हरियाणा सरकार ने जारी किए नए निर्देश, अब स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्रवधू भी कर सकेंगे आवेदन
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चंडीगढ़। हरियाणा सरकार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय राष्ट्रीय सेना (आईएनए) के कर्मियों की बेटियों, आश्रित बहनों और पौत्रियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी स्वतंत्रता सेनानी या आईएनए कर्मी और उनकी विधवा का निधन हो चुका है तो उस स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र या पुत्रवधू भी अपनी पुत्री (स्वतंत्रता सेनानी की पौत्री) के विवाह पर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि नए निर्देशों के अनुसार विवाह की तिथि से छह माह के भीतर और अधिकतम 12 माह के भीतर (विशेष परिस्थितियों में वैध कारणों सहित) संबंधित उपायुक्त के माध्यम से आवेदन करना होगा। जांच के बाद उपायुक्त आवेदन को मुख्य सचिव के पास अनुमोदन के लिए भेजेंगे। भुगतान की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटर जनरल और ऑफिशियल ट्रस्टी-कम-ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडोमेंट्स हरियाणा के माध्यम से की जाएगी।
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साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आर्थिक सहायता केवल आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के रूप में ही दी जाएगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) को कन्यादान अनुदान के ऑनलाइन आवेदन के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन व उसकी स्थिति की निगरानी कर सकेंगे।
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