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महिलाओं को मिलेगा 3 लाख रुपये तक ऋण : उपायुक्त

Sat, 02 Nov 2024 10:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 02 Nov 2024 10:25 PM IST
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Women will get loan up to Rs 3 lakh: Deputy Commissioner
भिवानी। उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है, जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार की ओर से मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से चलाई जा रही है।
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महावीर कौशिक ने बताया कि योजना के तहत 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय तथा हरियाणा की स्थायी निवासी महिला योजना के लिए पात्र होंगी। ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
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योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि सरकार की ओर से महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवआईवी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।
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योजना के तहत इन व्यवसायों के लिए मिल सकता है ऋण

डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू कर सकती है।


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योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज

उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार के फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र आदि शामिल है तथा आवेदक के पास उपरोक्त सभी दस्तावेजों की दो-दो कॉपी होनी चाहिए।
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