{"_id":"682e07702f8a2db84201d37b","slug":"three-attackers-sentenced-to-10-years-in-prison-bhiwani-news-c-21-hsr1027-630815-2025-05-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhiwani News: तीन हमलावरों को 10 साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhiwani News: तीन हमलावरों को 10 साल की सजा
Wed, 21 May 2025 10:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 21 May 2025 10:33 PM IST
विज्ञापन
भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने गांव घुसकानी निवासी 3 हमलावरों धर्मबीर, विकास और राहुल को 10 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर 91,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
11 जनवरी 2022 को गांव घुसकानी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि खेत में जाते समय आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर मारपीट कर मोबाइल फोन व रुपये छीनकर जाते समय जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में न्यायालय ने ट्रायल के दौरान आरोपियों को दोषी पाते हुए तीनों आरोपियों को 10 वर्ष की कैद व 91,500 का जुर्माना लगाया है। दोषियों को 34 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कैद व 25,000 जुर्माना, धारा 341, 34 आईपीसी के तहत एक महीने की सजा व 500 जुर्माना, धारा 506 आईपीसी के तहत 3 वर्ष कैद व 5,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विज्ञापन
11 जनवरी 2022 को गांव घुसकानी निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि खेत में जाते समय आरोपियों ने उसका रास्ता रोककर मारपीट कर मोबाइल फोन व रुपये छीनकर जाते समय जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में न्यायालय ने ट्रायल के दौरान आरोपियों को दोषी पाते हुए तीनों आरोपियों को 10 वर्ष की कैद व 91,500 का जुर्माना लगाया है। दोषियों को 34 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कैद व 25,000 जुर्माना, धारा 341, 34 आईपीसी के तहत एक महीने की सजा व 500 जुर्माना, धारा 506 आईपीसी के तहत 3 वर्ष कैद व 5,000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
विज्ञापन