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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 25 हजार जुर्माना की सजा
Wed, 28 Feb 2024 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 28 Feb 2024 01:41 AM IST
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भिवानी। पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सोनीका ने भिवानी के बीटीएम चौक क्षेत्र निवासी अजमेर को दोषी करार देते हुए 4(2) पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत सात साल की कैद एवं 10,000 रुपये जुर्माना व धारा 363 के तहत तीन वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
दोषी पर न्यायालय ने कुल 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। शहर थाना में 2021 में केस दर्ज हुआ था। जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी युवक पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। शहर थाना पुलिस ने इस मामले में नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी को गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में न्यायालय ने दोषी अजमेर को सजा सुनाई है।
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दोषी पर न्यायालय ने कुल 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। शहर थाना में 2021 में केस दर्ज हुआ था। जिसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी युवक पर उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। इस संबंध में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। शहर थाना पुलिस ने इस मामले में नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट बयान दर्ज कराए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी को गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में न्यायालय ने दोषी अजमेर को सजा सुनाई है।
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