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Bhiwani News: प्रतिबंधित दवाई रखने वाले मेडिकल स्टोर संचालक व कारिंदे को न्यायालय ने दिया दोषी करार

Tue, 07 May 2024 11:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 07 May 2024 11:25 PM IST
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The court convicted the medical store operator and attendant for possessing banned medicines.
भिवानी। प्रतिबंधित दवाई रखने वाले मेडिकल संचालक और उसके कारिंदे को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। इसकी सजा का फैसला 14 मई को तय होगा। एडीजे अजय पाराशर की अदालत ने 2017 के एनडीपीएस एक्ट के मामले में ये कार्रवाई की है।
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एडीजे अजय पाराशर की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुनवाई की। अदालत में पेश चालान के अनुसार दादरी गेट स्थित मेडिकल स्टोर संचालक विजय के पास पुलिस ने 50 कोरेक्स की शीशी प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की थीं। इस मामले में पुलिस ने उसकी दुकान के कारिंदे प्रदीप को आरोपी बनाया था। पुलिस ने इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। छह साल से चले आ रहे इस मामले में एडीजे की अदालत ने मेडिकल स्टोर संचालक विजय और उसके कारिंदे प्रदीप को दोषी करार दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी, जिसमें दोषियों को न्यायालय द्वारा सजा का फैसला दिया जाएगा। संवाद
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