{"_id":"63f8f83c4e4dadfb9a028d2a","slug":"provision-of-five-percent-grant-on-loan-for-higher-education-to-women-dc-bhiwani-news-c-21-1-64774-2023-02-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत अनुदान का प्रावधान : डीसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत अनुदान का प्रावधान : डीसी
Fri, 24 Feb 2023 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 24 Feb 2023 11:17 PM IST
विज्ञापन
भिवानी। महिला सशक्तीकरण के लिए हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से लड़कियों या महिलाओं को देश-विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। इसमें ब्याज दर में पांच प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
डीसी नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार पांच प्रतिशत ब्याज दर से सब्सिडी देने के लिए वचनबद्ध है ताकि महंगे ब्याज दर के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को तकनीकी, डिप्लोमा स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 75 प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति सहित कोई अन्य शर्त नहीं है। इसके लिए आवेदनकर्ता का हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
विज्ञापन
डीसी नरेश नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार पांच प्रतिशत ब्याज दर से सब्सिडी देने के लिए वचनबद्ध है ताकि महंगे ब्याज दर के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को तकनीकी, डिप्लोमा स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 75 प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति सहित कोई अन्य शर्त नहीं है। इसके लिए आवेदनकर्ता का हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
विज्ञापन