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नाइट कर्फ्यू के लिए लगाए पुलिस ने 36 नाके, दिसंबर में अब तक 1896 के काटे चालान
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नाइट कर्फ्यू के लिए लगाए पुलिस ने 36 नाके, अब तक 1896 के काटे चालान
भिवानी। कोविड महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू के तहत नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है।
एसपी अजीत सिंह ने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने रात्रि कफ्यू के लिए 36 नाके लगाए हैं। पुलिस ने दिसंबर में अब तक 1896 लोगों के बिना मास्क के चालान किए हैं। सभी पुलिस अधिकारियों को उनके अंतर्गत क्षेत्र में भीड़ वाले स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को फेस मास्क व सामुदायिक दूरी के नियमों की पालना सुनिश्चित करें। पुलिस स्कूलों में जाकर भी कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश देगी। बाजार, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों व उच्च जोखिम भरे इलाकों में मास्क जरूरी है। 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान कानून एवं व्यवस्था, आपात स्थिति और नगर पालिका सेवा के कार्य, कार्यपालिका, दंडाधिकारी, पुलिस, सेना, केंद्रीय आर्म पुलिस बल, हेल्थ, बिजली, दमकल कर्मी अपनी पहचान पत्र के साथ ड्यूटी व यात्रा कर सकेंगे। अस्पताल व मेडिकल शॉप और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। बीमार व गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सहायता के लिए जाने में नहीं रोका जाएगा। संवाद
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भिवानी। कोविड महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। इसके तहत रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू के तहत नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है।
एसपी अजीत सिंह ने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने रात्रि कफ्यू के लिए 36 नाके लगाए हैं। पुलिस ने दिसंबर में अब तक 1896 लोगों के बिना मास्क के चालान किए हैं। सभी पुलिस अधिकारियों को उनके अंतर्गत क्षेत्र में भीड़ वाले स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर आम लोगों को फेस मास्क व सामुदायिक दूरी के नियमों की पालना सुनिश्चित करें। पुलिस स्कूलों में जाकर भी कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश देगी। बाजार, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों व उच्च जोखिम भरे इलाकों में मास्क जरूरी है। 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान कानून एवं व्यवस्था, आपात स्थिति और नगर पालिका सेवा के कार्य, कार्यपालिका, दंडाधिकारी, पुलिस, सेना, केंद्रीय आर्म पुलिस बल, हेल्थ, बिजली, दमकल कर्मी अपनी पहचान पत्र के साथ ड्यूटी व यात्रा कर सकेंगे। अस्पताल व मेडिकल शॉप और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे। बीमार व गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सहायता के लिए जाने में नहीं रोका जाएगा। संवाद
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