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मेरी नाबालिग बेटी की शादी रूकवाओ
भिवानी
Updated Thu, 03 Dec 2015 12:34 AM IST
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मेरी बेटी नाबालिग है और मेरे मायके वाले जबरन उसकी शादी कर रहे है। उसकी शादी रुकवाओ। यह पत्र एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी रुकवानी के लिए लिखा। इस पत्र पर कार्रवाई करते हुए जिला संरक्षण अधिकारी ने मौके पर पहुंच शादी रुकवाई।
मामला खरक चौकी क्षेत्र के एक गांव का है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र एक गांव वासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला संरक्षण अधिकारी कार्यालय में शिकायत की कि उसकी शादी खरक गांव में हुई है। उसकी पत्नी तलाकशुदा थी और उसके पहले से तीन बच्चे थे। उसने शादी करते समय उन्हें अपनाया।
उन बच्चों में एक बेटी की उम्र करीब 15 वर्ष है। पत्नी अब अपने मायके चली गई है और वहां अपने मायके वालों के साथ मिलकर 15 वर्षीय बेटी की शादी कर रही है। शादी दो दिसंबर को तय हुई है। उसने शादी रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट की गई।
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एक पिता की नाबालिग बेटी का विवाह रुकवाने की शिकायत मिलते ही मंगलवार को जिला संरक्षण अधिकारी हरबंस कौर गांव पहुंची और परिवार से मुलाकात कर लड़की की उम्र की जांच की। जांच में लड़की की उम्र महज 15 वर्ष निकली। इसके बाद सभी परिजनों को किशोरी के 18 वर्ष तक की होने तक शादी नहीं करने की हिदायत दी गई। परिजनों ने भी इस बारे में हां की है।
इस बारे में जिला संरक्षण अधिकारी हरबंस कौर ने बताया कि नाबालिग की शादी करना गुनाह है। एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसकी सौतेली बेटी नाबालिग है और उसकी पत्नी और अन्य ससुराल वाले जबरन शादी कर रहे है। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी रुकवा दी है और सभी को कहां है कि 18 वर्ष की होने तक किशोरी की शादी न करें।
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मामला खरक चौकी क्षेत्र के एक गांव का है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र एक गांव वासी व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला संरक्षण अधिकारी कार्यालय में शिकायत की कि उसकी शादी खरक गांव में हुई है। उसकी पत्नी तलाकशुदा थी और उसके पहले से तीन बच्चे थे। उसने शादी करते समय उन्हें अपनाया।
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उन बच्चों में एक बेटी की उम्र करीब 15 वर्ष है। पत्नी अब अपने मायके चली गई है और वहां अपने मायके वालों के साथ मिलकर 15 वर्षीय बेटी की शादी कर रही है। शादी दो दिसंबर को तय हुई है। उसने शादी रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट की गई।
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एक पिता की नाबालिग बेटी का विवाह रुकवाने की शिकायत मिलते ही मंगलवार को जिला संरक्षण अधिकारी हरबंस कौर गांव पहुंची और परिवार से मुलाकात कर लड़की की उम्र की जांच की। जांच में लड़की की उम्र महज 15 वर्ष निकली। इसके बाद सभी परिजनों को किशोरी के 18 वर्ष तक की होने तक शादी नहीं करने की हिदायत दी गई। परिजनों ने भी इस बारे में हां की है।
इस बारे में जिला संरक्षण अधिकारी हरबंस कौर ने बताया कि नाबालिग की शादी करना गुनाह है। एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसकी सौतेली बेटी नाबालिग है और उसकी पत्नी और अन्य ससुराल वाले जबरन शादी कर रहे है। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी रुकवा दी है और सभी को कहां है कि 18 वर्ष की होने तक किशोरी की शादी न करें।