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सड़क हादसे में गई थी एचसी की जान, बीमा कंपनी को देने होंगे 55 लाख

Sat, 03 Apr 2021 12:10 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 03 Apr 2021 12:10 AM IST
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insurance company give compensation, 55 lakh rupees
भिवानी। ट्रक की टक्कर से कार सवार हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत के मामले में बीमा कंपनी को 55 लाख रुपये देने होंगे। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने सुनाया।
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मामला वर्ष 2018 का है। 26 फरवरी 2018 में गुरुग्राम के आईआरबी भौंडसी में कार्यरत हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल 48 वर्षीय बापोड़ा वासी मनोज कुमार अपने भतीजे परमजीत के साथ गांव लौट रहे थे। जब वे दुजाना शेरिया गांव पहुंचे तो बेरी-बहादुरगढ़ मोड़ पर ट्रक ने कार को टक्कर मारी। हादसे में मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने परमजीत के बयान पर ट्रक चालक पर लापरवाही से वाहन चलाकर हादसा करने का केस दर्ज किया। इसी मामले में मृतक मनोज की पत्नी ललिता और पुत्र अभिषेक ने एडवोकेट जयप्रकाश तंवर के माध्यम से याचिका दायर की। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने 26 मार्च को द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 45.48 लाख रुपये सात प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज सहित देने के आदेश दिए। ब्याज करीब साढ़े नौ लाख रुपये होगा। यानी कंपनी को करीब 55 लाख रुपये देने होंगे। शुक्रवार को फैसला वेबसाइट पर अपलोड हुआ।
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अधिवक्ता जयप्रकाश तंवर ने बताया कि 26 फरवरी 2018 की शाम करीब छह बजे यह हादसा हुआ था। ट्रक चालक उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बासका कलां वासी शाकिब अली ने लापरवाही से ट्रक चलाते हुए हादसा करने का आरोप है। ट्रक मालिक पंजाब के फतेहगढ़ वासी गुरवंत सिंह है, जबकि गाड़ी का द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस था।
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