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Bhiwani News: रोडवेज का उड़नदस्ता वर्दी में नहीं दिखा तो विभाग लगाएगा एक हजार रुपये जुर्माना
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भिवानी। अब रोडवेज उड़नदस्ते में कार्य करने वाले कर्मचारी व चालक परिचालक को वर्दी पहनना अनिवार्य किया गया है। नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। समय-समय पर जीएम-टीएम औचक निरीक्षण कर अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्दी पर नजर रखेंगे।
दरअसल, रोडवेज विभाग में कार्य करने वाले चालक, परिचालक व उड़नदस्ता टीम को डयूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य किया गया है। लेकिन अकसर देखने में आता है कि डयूटी के दौरान रोडवेज उड़नदस्ता व चालक परिचालक वर्दी में नजर नहीं आते है। जिससे सवारियों को पहचानने में भी परेशानी होती है। वहीं काफी बार नकली उड़नदस्ते भी पकड़ में आ चुके हैं, जो सवारियों से ठगी करते हैं।
अब अनिल विज के परिवहन मंत्री बनते ही रोडवेज अधिकारी भी सतर्क हो गए है। इन सब से निपटने के लिए डयूटी के दौरान रोडवेज विभाग द्वारा उड़नदस्ते वर्दी के आदेश सख्ती से लागू कर दिए गए है। इसके साथ-साथ कर्मचारी के पास अपना आईडी कार्ड होना भी आवश्यक है, ताकि पता रहे कि फील्ड में अधिकारी व कर्मचारी किस डिपो से है व किसी पोस्ट पर है। कर्मचारी वर्दी में न मिलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
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रोडवेज उड़नदस्ता व चालक परिचालक को वर्दी में होना अनिवार्य है। वर्दी में न मिलने पर संबंधित कर्मचारी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाता है।
- भरत सिंह परमार, टीएम, रोडवेज विभाग।
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दरअसल, रोडवेज विभाग में कार्य करने वाले चालक, परिचालक व उड़नदस्ता टीम को डयूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य किया गया है। लेकिन अकसर देखने में आता है कि डयूटी के दौरान रोडवेज उड़नदस्ता व चालक परिचालक वर्दी में नजर नहीं आते है। जिससे सवारियों को पहचानने में भी परेशानी होती है। वहीं काफी बार नकली उड़नदस्ते भी पकड़ में आ चुके हैं, जो सवारियों से ठगी करते हैं।
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अब अनिल विज के परिवहन मंत्री बनते ही रोडवेज अधिकारी भी सतर्क हो गए है। इन सब से निपटने के लिए डयूटी के दौरान रोडवेज विभाग द्वारा उड़नदस्ते वर्दी के आदेश सख्ती से लागू कर दिए गए है। इसके साथ-साथ कर्मचारी के पास अपना आईडी कार्ड होना भी आवश्यक है, ताकि पता रहे कि फील्ड में अधिकारी व कर्मचारी किस डिपो से है व किसी पोस्ट पर है। कर्मचारी वर्दी में न मिलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
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रोडवेज उड़नदस्ता व चालक परिचालक को वर्दी में होना अनिवार्य है। वर्दी में न मिलने पर संबंधित कर्मचारी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाता है।
- भरत सिंह परमार, टीएम, रोडवेज विभाग।