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विवादित बैप्टिस्ट चर्च भूमि फर्जी रजिस्ट्री मामले में आरसी विकास को किया निलंबित
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भिवानी। हांसी गेट क्षेत्र में बैप्टिस्ट चर्च की विवादित भूमि फर्जी रजिस्ट्री मामले में रजिस्ट्री क्लर्क विकास को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उसका मुख्यालय सिवानी बनाया गया है। वहीं विकास बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है, जबकि फर्जी रजिस्ट्री प्रयास मामले में एफआईआर में नामजद भिवानी तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उपायुक्त ने इसकी रिपोर्ट राजस्व विभाग के वित्तायुक्त को भेज दी है, जबकि पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त उपायुक्त को सौंप दी है, जो इस प्रकरण से जुड़े तथ्यों की गहनता से जांच कर इसकी रिपोर्ट जल्द उपायुक्त को सौंपेंगे।
अमर उजाला ने बैप्टिस्ट चर्च की विवादित भूमि की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री प्रयास मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद इस प्रकरण में भिवानी तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क सहित नौ नामजद व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में विवादित भूमि में खरीदार जगजीत मलिक वासी पुट्ठी और गवाह राजेश फौगाट को पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अब जिला प्रशासन भी इस प्रकरण को लेकर हरकत में आ गया है।
उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि बैप्टिस्ट चर्च की विवादित भूमि के संबंध में 13 व 19 सितंबर को शिकायत मिली थी। इसके अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय को अपनी जांच में शामिल करने के लिए उसी दिन पत्राचार कर दिया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त को 26 अक्तूबर को पुन: इस मामले की जांच की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजने संबंधित रिमाइंडर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मामले से संबंधित सभी व्यक्तियों से जांच-पड़ताल की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि विवादित जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण उपरांत उक्त विवादित जमीन की रजिस्ट्री करने पर रजिस्ट्री क्लर्क विकास को 21 अक्तूबर को तुरंत प्रभाव से निलंबित करके उसका मुख्यालय उप मंडल अधिकारी सिवानी कर दिया है और उसे निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। तहसील भिवानी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के मद्देनजर इसी दिन 21 अक्तूबर को पीएलए शाखा के लिपिक संदीप कुमार को रजिस्ट्रेशन लिपिक और तहसील भिवानी के विजय लिपिक को सहायक रजिस्ट्रेशन लिपिक लगाया है। जिन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने बताया कि बैप्टिस्ट चर्च की विवादित जमीन से संबंधित मामले में तहसीलदार भिवानी नामजद है। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी 21 अक्तूबर को वित्तायुक्त राजस्व विभाग को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रशासन कड़ी नजर जमाए हुए हैं। यदि इस मामले में जांच के दौरान कुछ भी नियम के विरुद्घ कार्रवाई पाई गई तो दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ निर्धारित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ने बैप्टिस्ट चर्च की विवादित भूमि की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री प्रयास मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद इस प्रकरण में भिवानी तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क सहित नौ नामजद व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में विवादित भूमि में खरीदार जगजीत मलिक वासी पुट्ठी और गवाह राजेश फौगाट को पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अब जिला प्रशासन भी इस प्रकरण को लेकर हरकत में आ गया है।
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उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि बैप्टिस्ट चर्च की विवादित भूमि के संबंध में 13 व 19 सितंबर को शिकायत मिली थी। इसके अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय को अपनी जांच में शामिल करने के लिए उसी दिन पत्राचार कर दिया गया था। अतिरिक्त उपायुक्त को 26 अक्तूबर को पुन: इस मामले की जांच की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में भेजने संबंधित रिमाइंडर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मामले से संबंधित सभी व्यक्तियों से जांच-पड़ताल की जा रही है।
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उन्होंने बताया कि विवादित जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित तथ्यों के निरीक्षण उपरांत उक्त विवादित जमीन की रजिस्ट्री करने पर रजिस्ट्री क्लर्क विकास को 21 अक्तूबर को तुरंत प्रभाव से निलंबित करके उसका मुख्यालय उप मंडल अधिकारी सिवानी कर दिया है और उसे निर्देश दिए गए हैं कि वह बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। तहसील भिवानी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के मद्देनजर इसी दिन 21 अक्तूबर को पीएलए शाखा के लिपिक संदीप कुमार को रजिस्ट्रेशन लिपिक और तहसील भिवानी के विजय लिपिक को सहायक रजिस्ट्रेशन लिपिक लगाया है। जिन्होंने तुरंत प्रभाव से अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने बताया कि बैप्टिस्ट चर्च की विवादित जमीन से संबंधित मामले में तहसीलदार भिवानी नामजद है। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी 21 अक्तूबर को वित्तायुक्त राजस्व विभाग को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर प्रशासन कड़ी नजर जमाए हुए हैं। यदि इस मामले में जांच के दौरान कुछ भी नियम के विरुद्घ कार्रवाई पाई गई तो दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ निर्धारित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।