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Bhiwani News: एआरओ ने ली जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर ऑफिसर की बैठक
Fri, 24 May 2024 09:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Fri, 24 May 2024 09:16 PM IST
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भिवानी के लोहारू में अधिकारियों और कर्मचारियाें को मतदान बूथ पर निर्देश देते एसडीएम अमित कुमा
लोहारू। लोकसभा चुनाव को लेकर सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम अमित कुमार ने शुक्रवार को स्थानीय रानी झांसी लक्ष्मीबाई राजकीय बहुतकनीकी संस्थान में जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
एसडीएम अमित कुमार ने कहा कि शनिवार, 25 मई को सभी जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट होकर चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार कार्य करें। यहीं नहीं वे चुनाव आयोग से जारी हैंड बुक का अच्छी तरह से अध्ययन करें। 25 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से सम्पन्न होने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के हाॅल में अपने संबंधित स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि मतदान शुरू करने से पूर्व सभी मतदान केंद्रों में इवीएम में मॉक पोल किया जाना आवश्यक है।
कहीं भी कानून एवं शांति व्यवस्था की उल्लंघन होने की आशंका हो तो स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभालें और लोगों को समझा कर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों की 200 मीटर परिधि में कोई गाड़ी खड़ी नहीं की जा सकती। 100 मीटर की परिधि में कोई टेंट आदि नहीं लगाया जा सकता है। इस अवसर पर सभी जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर उपस्थित रहे।
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एसडीएम अमित कुमार ने कहा कि शनिवार, 25 मई को सभी जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट होकर चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार कार्य करें। यहीं नहीं वे चुनाव आयोग से जारी हैंड बुक का अच्छी तरह से अध्ययन करें। 25 मई को मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से सम्पन्न होने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के हाॅल में अपने संबंधित स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि मतदान शुरू करने से पूर्व सभी मतदान केंद्रों में इवीएम में मॉक पोल किया जाना आवश्यक है।
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कहीं भी कानून एवं शांति व्यवस्था की उल्लंघन होने की आशंका हो तो स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभालें और लोगों को समझा कर मतदान प्रक्रिया सम्पन्न करवाएं। यह सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों की 200 मीटर परिधि में कोई गाड़ी खड़ी नहीं की जा सकती। 100 मीटर की परिधि में कोई टेंट आदि नहीं लगाया जा सकता है। इस अवसर पर सभी जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर ऑफिसर उपस्थित रहे।
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