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Bhiwani News: खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एडीसी ने तीन लाख रुपये का लगाया जुर्माना

Tue, 11 Nov 2025 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 11 Nov 2025 01:50 AM IST
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ADC imposed a fine of Rs 3 lakh on adulteration of food items.
भिवानी। खाद्य पदार्थों में मिलावट और मानक उल्लंघन पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने करीब तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने कहा कि कोई भी विक्रेता खाद्य पदार्थों में मिलावट न करे और सभी उत्पादों पर मानक अंकन अनिवार्य रूप से करें। साथ ही आमजन से अपील की कि यदि किसी भी स्थान पर अवमानक या बिना पंजीकरण वाला खाद्य पदार्थ बेचा या बनाया जा रहा हो तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग को दें।
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सुनवाई के दौरान एडीसी ने मिसब्रांडेड, सबस्टैंडर्ड, बिना लाइसेंस और बिना पंजीकरण के खाद्य पदार्थ बेचने वाले 20 दुकानदारों पर कार्रवाई की। उन्होंने मौके पर ही मामलों के निर्णय सुनाते हुए जुर्माना लगाया। श्री बालाजी बीकानेर मिष्ठान भंडार तोशाम पर सबस्टैंडर्ड मामले में 19,999 रुपये, भगवती बीकानेर मिष्ठान भंडार जेबी गुप्ता अस्पताल के सामने भिवानी पर पंजीकरण संबंधी मामले में 4,999 रुपये और एएस ट्रेडिंग कंपनी रतेरा रोड तोशाम पर सबस्टैंडर्ड व मिसब्रांडेड मामले में 49,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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इसी तरह रोहित उर्फ राहुल ढाणा रोड भिवानी पर स्थित शॉप पर लाइसेंस मामले में 4,999 रुपये, श्री गणेश दूध डेयरी तोशाम मोड़ सिवानी पर मिसब्रांडेड के मामले में 19,999 रुपये, कृष्णा कॉलोनी भिवानी स्थित बालाजी गज्जक भंडार पर सबस्टैंडर्ड व पंजीकरण मामले में 19,999 और 1,999 रुपये, तोशाम मैन चौक स्थित हर्ष ट्रेडिंग कंपनी पर मिसब्रांडेड मामले में 999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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बैंक कॉलोनी निवासी मुकेश व गुजरानी निवासी सुभाष शर्मा पर लाइसेंस मामले में 999 रुपये, रामा किरयाणा स्टोर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट के सामने मिसब्रांडेड और लाइसेंस मामलों में क्रमशः 29,999 और 4,999 रुपये, सुरेंद्र सिंह चौक तोशाम स्थित दीना पंसारी एंड जनरल स्टोर पर पंजीकरण के मामले में 1,999 रुपये तथा नई अनाज मंडी भिवानी स्थित गोयल किरयाणा स्टोर पर 4,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा गांव बामला स्थित अशोक स्वीट्स गोदाम पर लाइसेंस मामले में 4,999 रुपये, रोहतक गेट स्थित अशोक खोया भंडार पर 19,999 रुपये, शुभकामना रसगुल्ला स्टोर सिवानी रोड तोशाम पर 4,999 रुपये, तोशाम बस स्टैंड के पास बलजीत कैंटीन एंड रेस्टोरेंट पर लाइसेंस और सबस्टैंडर्ड मामलों में क्रमशः 4,999 और 34,999 रुपये, रोहतक चौक भिवानी स्थित रमन डेयरी पर 4,999 रुपये तथा दिनोद गेट स्थित पैरामिलिट्री कैंटीन पर 4,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

एडीसी ने मित्तल कंफेक्शनरी बैंक कॉलोनी पर रजिस्ट्रेशन व मिसब्रांडेड मामलों में क्रमशः 1,999 और 19,999 रुपये, महम रोड स्थित जेपी जनरल स्टोर पर लाइसेंस और मिसब्रांडेड मामलों में क्रमशः 4,999 और 19,999 रुपये, तथा गांव कितलाना स्थित अग्रवाल किरयाणा स्टोर पर लाइसेंस मामले में 4,999 रुपये का जुर्माना लगाया। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने चेतावनी दी कि भविष्य में लाइसेंस और पंजीकरण समय पर नवीनीकृत न करवाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पुनीत शर्मा भी मौजूद रहे।
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