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यिम 134 में अब फिर से भर सकेंगे पात्र विद्यार्थी स्कूल की च्वाइस
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भिवानी। नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में पात्र विद्यार्थियों का इंतजार और बढ़ गया है। मगर इस बीच उनके लिए एक सुखद पहलु यह भी है कि अब पात्र विद्यार्थी अपनी इच्छा के स्कूलों में बदलाव कर सकेंगे। जबकि पात्र विद्यार्थियों को स्कूल अलाटमेंट भी अब 27 अप्रैल की बजाए एक मई को शिक्षा निदेशालय पंचकूला से ही होगी।
नियम 134ए के तहत दाखिला पाने के इच्छुक विद्यार्थियों ने विभाग द्वारा आयोजित टेस्ट के बाद मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया था। उन विद्यार्थियों को स्कूल अलाटमेंट की प्रक्रिया निदेशालय द्वारा की जानी थी, लेकिन शिक्षा निदेशालय स्कूल अलाटमेंट में तारीख पर तारीख दे रहा है। हालांकि 27 अप्रैल को स्कूल अलाटमेंट होना था, मगर 26 अप्रैल को ही शिक्षा निदेशालय ने एक और नया पत्र जारी कर पात्र बच्चों द्वारा अपनी च्वाइस के विद्यालयों में मर्जी से बदलाव की छूट देते हुए अलॉटमेंट की तारीख भी एक मई तक टाल दी है। आवेदन में प्रत्येक विद्यार्थी से 15 निजी स्कूलों की इच्छा मांगी गई थी। इसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्राथमिकता नामी स्कूलों को दी थी, जिसका नाम सबसे ऊपर भरा था। मगर विभाग द्वारा आयोजित टेस्ट की मेरिट में छात्र निचले पायदान पर ही अटककर रह गया। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल अपनी इच्छा में बदलाव का विकल्प फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अब वो विद्यार्थी उन स्कूलों के नाम सबसे ऊपर भर सकता है, जिसमें सीटें अधिक हैं और दाखिला भी आसानी से हो सकता है।
नियम 134ए के तहत टेस्ट क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल का चुनाव अपनी इच्छा से भरने की छूट दी गई है। ये छूट 26 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक दी गई हैं, इस दौरान विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट पर ही आनलाइन अपनी इच्छा के स्कूलों में बदलाव कर सकते हैं और जिन छात्रों ने कम स्कूल भरे हैं वे ज्यादा स्कूल भर सकते हैं। स्कूल अलाटमेंट एक मई को ही किया जाएगा।
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-विवेक अधलक्खा, नोडल अधिकारी नियम 134ए कमेटी भिवानी।
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नियम 134ए के तहत दाखिला पाने के इच्छुक विद्यार्थियों ने विभाग द्वारा आयोजित टेस्ट के बाद मेरिट सूची में अपना स्थान बनाया था। उन विद्यार्थियों को स्कूल अलाटमेंट की प्रक्रिया निदेशालय द्वारा की जानी थी, लेकिन शिक्षा निदेशालय स्कूल अलाटमेंट में तारीख पर तारीख दे रहा है। हालांकि 27 अप्रैल को स्कूल अलाटमेंट होना था, मगर 26 अप्रैल को ही शिक्षा निदेशालय ने एक और नया पत्र जारी कर पात्र बच्चों द्वारा अपनी च्वाइस के विद्यालयों में मर्जी से बदलाव की छूट देते हुए अलॉटमेंट की तारीख भी एक मई तक टाल दी है। आवेदन में प्रत्येक विद्यार्थी से 15 निजी स्कूलों की इच्छा मांगी गई थी। इसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्राथमिकता नामी स्कूलों को दी थी, जिसका नाम सबसे ऊपर भरा था। मगर विभाग द्वारा आयोजित टेस्ट की मेरिट में छात्र निचले पायदान पर ही अटककर रह गया। ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूल अपनी इच्छा में बदलाव का विकल्प फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अब वो विद्यार्थी उन स्कूलों के नाम सबसे ऊपर भर सकता है, जिसमें सीटें अधिक हैं और दाखिला भी आसानी से हो सकता है।
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नियम 134ए के तहत टेस्ट क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल का चुनाव अपनी इच्छा से भरने की छूट दी गई है। ये छूट 26 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक दी गई हैं, इस दौरान विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट पर ही आनलाइन अपनी इच्छा के स्कूलों में बदलाव कर सकते हैं और जिन छात्रों ने कम स्कूल भरे हैं वे ज्यादा स्कूल भर सकते हैं। स्कूल अलाटमेंट एक मई को ही किया जाएगा।
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-विवेक अधलक्खा, नोडल अधिकारी नियम 134ए कमेटी भिवानी।