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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सूरत के व्यापारी भाइयों को 20-20 साल की कैद
Mon, 12 May 2025 10:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 12 May 2025 10:09 PM IST
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भिवानी। जिले के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में सूरत के व्यापारी भाइयों को पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट ने 20-20 साल की कैद और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
वर्ष 2018 में गर्मियों की छुट्टियों में नाबालिग लड़की अपनी मौसी के घर गई थी, जहां मौसा और उसके भाई ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। न्याय पाने के लिए पीड़िता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पीड़िता और दोनों आरोपी भाइयों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का आदेश हुआ था। पॉलीग्राफी टेस्ट में सच्चाई सामने आ गई थी।
नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी के मामले में दो आरोपी भाइयों को पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी अजय पराशर की अदालत ने दोषी करार दिया। इसके बाद दोनों को (छह पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा तीन लाख जुर्माना व धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद की सजा की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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वर्ष 2018 में गर्मियों की छुट्टियों में नाबालिग लड़की अपनी मौसी के घर गई थी, जहां मौसा और उसके भाई ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। न्याय पाने के लिए पीड़िता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने पीड़िता और दोनों आरोपी भाइयों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का आदेश हुआ था। पॉलीग्राफी टेस्ट में सच्चाई सामने आ गई थी।
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नाबालिग लड़की के साथ में दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी के मामले में दो आरोपी भाइयों को पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी अजय पराशर की अदालत ने दोषी करार दिया। इसके बाद दोनों को (छह पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा तीन लाख जुर्माना व धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद की सजा की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
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