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एमसीएमसी कमेटी व पीपल एक्ट की उल्लघंना करने पर हो सकती है छह महीने की सजा: राजीव रंजन

Sat, 02 Mar 2019 01:31 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 02 Mar 2019 01:31 AM IST
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एमसीएमसी कमेटी व पीपल एक्ट की उल्लघंना करने पर हो सकती है छह महीने की सजा: राजीव रंजन
अमर उजाला ब्यूरो
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भिवानी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज पर विशेष नजर रहेगी। पेड न्यूज की निगरानी के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टीफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। पेड न्यूज समाज को भ्रमित करती है। एमसीएमसी कमेटी व पीपल एक्ट का उल्लंघन करने पर छह महीने की सजा भी हो सकती है।
राजीव रंजन वीरवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव-2019 में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया, एसएमएस, वॉयस एसएमएस, सिनेमा हॉल, रेडियो व अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यमों पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज पर विशेष नजर रखी जाएगी। भारत चुनाव आयोग के आदेशानुसार लोकसभा चुनाव में सभी को आदर्श चुनाव आचार संहिता और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पालना जरूरी है।
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उन्होंने एमसीएमसी कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी पूरी गंभीरता से करें और समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, सोशल मीडिया के साथ-साथ रेडियो की दी जाने वाली एड पर पूरी तरह से निगरानी रखें। उन्होंने बताया कि विज्ञापनों के लिए सभी राजनैतिक दलों को एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही विज्ञापनों को जारी किया जा सकेगा। इस दौरान एसडीएम अजय चौपड़ा, नगराधीश कंवर सिंह, डीआईओ पंकज बजाज, एमसीएमसी कमेटी सदस्य अजय मल्हौत्रा आदि मौजूद थे।
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