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राष्ट्रीय लोक अदालत में 17406 केसों का निपटान किया: सीजेएम
Sun, 15 Mar 2026 01:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Sun, 15 Mar 2026 01:02 AM IST
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लोक अदालत के दौरान मौजूद सीजेएम और अधिवकता।
भिवानी। हरियाणा राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी व लोहारू न्यायिक परिसर में भी इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। भिवानी लोक अदालत में 17406 मामलों का निपटारा किया गया।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि लोक अदालत में अपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। उन्होंने बताया की भिवानी लोक अदालत में रखे गए कुल 20374 में से 17406 मामलों का निपटारा किय गया तथा 129340960 रुपये की कुल राशि का निपटान किया गया। जो कि लोहारू में 141 में से 45, तोशाम में 70 में से 53, सिवानी में 165 में से 64 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि शनिवार को लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि लोक अदालत में अपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। उन्होंने बताया की भिवानी लोक अदालत में रखे गए कुल 20374 में से 17406 मामलों का निपटारा किय गया तथा 129340960 रुपये की कुल राशि का निपटान किया गया। जो कि लोहारू में 141 में से 45, तोशाम में 70 में से 53, सिवानी में 165 में से 64 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि शनिवार को लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं।
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