{"_id":"5d7c76c4caf02914436bee6aae9511f6","slug":"bad-news-for-those-people-who-drunk-wine","type":"story","status":"publish","title_hn":"शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर
अमर उजाला,सिरसा
Updated Tue, 17 Sep 2013 12:42 AM IST
विज्ञापन
शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। नगर परिषद सिरसा के वार्ड नंबर आठ और ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 13 के 17 सितंबर को होने वाले उप चुनाव के मद्देनजर चुनाव क्षेत्र के तीन किलोमीटर के इलाके में शराब ठेके, अहाते और क्लब आदि बंद रहेंगे।
विज्ञापन
उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त आरसी रंगा ने अपने आदेश में कहा है कि हरियाणा नगर परिषद उपचुनाव के नियम 37(10) हरियाणा शराब लाइसैंस नियम 1970 के तहत सिरसा के वार्ड नंबर आठ और ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 13 के नजदीकी तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शराब की दुकानें, होटल, रैस्टोरैंट, क्लब तथा परमिट प्राप्त अन्य खरीद बेच की दुकानें 17 सितंबर को बंद रहेंगी।
विज्ञापन
इसके अलावा पंजाब शॉप एवं व्यावसायिक संस्थान एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत उपचुनाव वाले दिन सिरसा के वार्ड नंबर आठ और ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 13 के अंतर्गत आने वाले व्यावसायिक संस्थान बंद रहेंगे।
विज्ञापन