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पंचायती रिकार्ड से छेड़छाड़, सरपंच निलंबित

Sat, 16 Nov 2013 11:00 PM IST
कोसली/रेवाड़ी/ब्यूरो
कोसली/रेवाड़ी/ब्यूरो Updated Sat, 16 Nov 2013 11:00 PM IST
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Arbitral record tampering, Sarpanch suspended
हरियाणा के जिला रेवाड़ी के गांव बहाला के सरपंच मदन सिंह को पंचायत रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया।
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नियमों के विरुद्ध बैंक से एक मुश्त राशि निकलवाने, बिना नियम वृक्षों की नीलामी सहित अन्य आरोपों में दोषी पाए जाने पर जिला उपायुक्त ने पचांयती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(1) बी के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते सरपंच पद से निलंबित कर दिया है।

उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा। उसके पास ग्राम पंचायत का जो भी चार्ज और संपत्ति है, वह किसी बहुमत वाले पंच को सौंप दी जाए।
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नियमित जांच की जिम्मेदारी कोसली के एसडीएम को सौंपी गई है।

सरपंच ने बिना कोरम के बैंक से राशि निकलवा ली। सूचना अधिकार के अंर्तगत सूचना देने के बाद रिकार्ड से छेड़छाड़ की।

पचांयत ने जो सामान खरीदा, उसकी कोटेशन शिकायत होने के बाद लेना, एमबी पंचायती राज के एसडीओ से चेक न करवाना, ग्राम पंचायत को आर्थिक हानि पहुंचाना, पंचों को अधिक भुगतान करना, खुदाई कार्य का असेसमेंट न करना, मनरेगा स्कीम के अंर्तगत कार्य मजदूरों की बजाय जेसीबी मशीन से करवाने समेत कई अन्य आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की नियमित जांच होगी।
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