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वैकल्पिक पहचान पत्र से भी कर सकते हैं मतदान : डीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 May 2024 05:44 AM IST
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You can also vote with alternative identity card: DC
अंबाला सिटी। लोकसभा चुनावों में मतदान के लिए जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग की ओर से निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने कहा है कि मतदाता के पास पुराना वोटर कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है और वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
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इन दस्तावेजों का कर सकते है उपयोग
इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्मॉर्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की पर विधानसभा अनुसार मतदाता सूचियां अपलोड है, उसे डाउनलोड करके भी कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चैक कर सकता है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कॉल करके भी अपनी वोट चैक कर सकते हैं।
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