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Ambala News: ग्राम पंचायत माजरा की सरपंच नेहा शर्मा को किया निलंबित
Wed, 02 Jul 2025 06:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Wed, 02 Jul 2025 06:04 AM IST
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अंबाला/शहजादपुर। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व आत्मदाह की धमकी देने वाली ग्राम पंचायत माजरा की सरपंच नेहा शर्मा को उपायुक्त अंबाला अजय सिंह तोमर ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) तथा एक्ट की धारा 51(2) के तहत की गई है। सरपंच अब ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही व बैठक में भाग नहीं ले सकेंगी। इसके साथ ही यह भी आदेश दिए गए हैं कि उनके पास ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी चल-अचल संपत्ति, राशि, रिकार्ड आदि हो तो वह तुरंत बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दिया जाए।उपायुक्त को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी शहजादपुर ने 27 जून को पत्र क्रमांक 1472 भेजा था। इसमें उन्होंने जानकार दी कि नेहा शर्मा ने उनके कार्यालय में शपथ पत्र दिया है कि यदि प्रशासन के द्वारा दो जुलाई पूर्व दोनों खोखे खाली नहीं करवा दिए जाते तो वह दो जुलाई को सुबह 11 बजे त्रिवेणी चौक शहजादपुर में आत्मदाह (अग्नि प्रवेश) कर लेंगी।
24 जून को माजरा गांव में कब्जा हटाने हेतु उपमंडल अधिकारी (ना), पशुपालन विभाग को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया था। पुलिस के साथ वो कब्जा हटाने के लिए मौके पर गए थे। खंड कार्यालय की ओर से समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी व पटवारी भी मौके पर उपस्थित थे। संवाद
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24 जून को माजरा गांव में कब्जा हटाने हेतु उपमंडल अधिकारी (ना), पशुपालन विभाग को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया था। पुलिस के साथ वो कब्जा हटाने के लिए मौके पर गए थे। खंड कार्यालय की ओर से समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी व पटवारी भी मौके पर उपस्थित थे। संवाद
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