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Ambala News: नौकरी का झांसा दे, दो युवकों से ठगे लाखों
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अंबाला। हाईकोर्ट में चपड़ासी की नौकरी लगवाने के नाम पर दो युवकों से 8 लाख रुपये की धोखाधड़ी हो गई है। यह आरोप दिल्ली रोडवेज बस के अस्थाई चालक विजेंद्र सिंह ने सरहिंद निवासी चेतन भारद्वाज और चंडीगढ़ निवासी राजदीप सिंह पर लगाए। आरोप लगाया कि शातिर आरोपियों ने 4-4 लाख रुपये लेने के बाद झांसे में लेकर एग्रीमेंट में बिना ब्याज पर राशि लेने की बात लिखवा दी थी। बलदेव नगर पुलिस ने दोनों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
शिकायतकर्ता बलदेव नगर के सेठी इन्कलेव निवासी विजेंद्र सिंह ने बताया कि वह अस्थाई तौर पर दिल्ली रोडवेज डीटीसी में बतौर चालक कार्यरत है। अगस्त 2023 को उनके पड़ोस मे रहने वाली महिला ने बताया था कि उसका किरायेदार राजदीप सिंह हाईकोर्ट में किसी वकील के पास क्लर्क है और उसका दोस्त चेतन भारद्वाज प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं।
दोनों हाईकोर्ट में नौकरियां भी लगवाते हैं। आरोपियों ने नौकरी लगवाने के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से करीब छह लाख रुपये मांगे थे। उसी समय रिश्तेदार मंगल सिंह के बेटे को भी हाईकोर्ट में चपड़ासी लगवाने की बात कही। आरोपियों ने पहले दोनों के 4-4 लाख रुपये एडवांस में लेने व दस्तावेज ले की बात कही थी।शातिर आरोपियों ने एग्रीमेंट में लिखवाया था कि वह नौकरी का हवाला न देकर बल्कि ब्याज पर लोन कर रुपये लेने का हवाला देंगे। साथ ही थर्ड पार्टी के साथ करेंगे। बातों में आने के बाद 19 सितंबर को हाईकोर्ट में आरोपी मिले।
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उस समय पैसे दे दिए थे और नौकरी लगवाने की बात कहीं थी। लंबे समय तक जब नौकरी नहीं लगवाई तो आरोपियों ने कहा कि करनाल कोर्ट में जगह है वहां अप्लाई कर लो। इस तरह से हाईकोर्ट में नौकरी नहीं लगवाई। मना करते हुए पैसे देने के लिए चैक दिए वो भी बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने उनके अलावा दूसरों को भी झांसे में लेकर धोखाधड़ी की है और वह एक गिरोह की तरह काम कर रहे हैं।
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शिकायतकर्ता बलदेव नगर के सेठी इन्कलेव निवासी विजेंद्र सिंह ने बताया कि वह अस्थाई तौर पर दिल्ली रोडवेज डीटीसी में बतौर चालक कार्यरत है। अगस्त 2023 को उनके पड़ोस मे रहने वाली महिला ने बताया था कि उसका किरायेदार राजदीप सिंह हाईकोर्ट में किसी वकील के पास क्लर्क है और उसका दोस्त चेतन भारद्वाज प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं।
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दोनों हाईकोर्ट में नौकरियां भी लगवाते हैं। आरोपियों ने नौकरी लगवाने के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से करीब छह लाख रुपये मांगे थे। उसी समय रिश्तेदार मंगल सिंह के बेटे को भी हाईकोर्ट में चपड़ासी लगवाने की बात कही। आरोपियों ने पहले दोनों के 4-4 लाख रुपये एडवांस में लेने व दस्तावेज ले की बात कही थी।शातिर आरोपियों ने एग्रीमेंट में लिखवाया था कि वह नौकरी का हवाला न देकर बल्कि ब्याज पर लोन कर रुपये लेने का हवाला देंगे। साथ ही थर्ड पार्टी के साथ करेंगे। बातों में आने के बाद 19 सितंबर को हाईकोर्ट में आरोपी मिले।
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उस समय पैसे दे दिए थे और नौकरी लगवाने की बात कहीं थी। लंबे समय तक जब नौकरी नहीं लगवाई तो आरोपियों ने कहा कि करनाल कोर्ट में जगह है वहां अप्लाई कर लो। इस तरह से हाईकोर्ट में नौकरी नहीं लगवाई। मना करते हुए पैसे देने के लिए चैक दिए वो भी बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने उनके अलावा दूसरों को भी झांसे में लेकर धोखाधड़ी की है और वह एक गिरोह की तरह काम कर रहे हैं।