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Ambala News: 20 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को मिली नियमित जमानत
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अंबाला। हरियाणा की एक विशेष अदालत ने नशीले पदार्थ (हेरोइन) रखने के आरोप में गिरफ्तार दो युवकों को जमानत दे दी है । एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने दोनों आरोपियों को 60-60 हजार रुपये के जमानत बांड भरने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
यह है मामला
13 नवंबर 2025 को अंबाला कैंट पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक कार को रोका, इसमें खुशपाल सिंह और गगनदीप सिंह सवार थे। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों की पैंट की जेब से 10-10 ग्राम (कुल 20 ग्राम) हेरोइन बरामद की गई थी, इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था ।
अदालत में दी गईं दलीलें
आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उनसे कोई वास्तविक बरामदगी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी 13 नवंबर 2025 से हिरासत में हैं और उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और रिहा होने पर आरोपी फिर से इसी तरह के अपराध में संलिप्त हो सकते हैं।
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कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नोट किया कि बरामद की गई हेरोइन की मात्रा मध्यम श्रेणी की है। जज ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पिछले एक महीने से अधिक समय से जेल में हैं और इस मामले के सभी गवाह पुलिस या सरकारी अधिकारी हैं, जिन्हें प्रभावित करने की संभावना कम है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने दोनों आरोपियों, खुशपाल सिंह और गगनदीप सिंह को नियमित जमानत दे दी है।
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यह है मामला
13 नवंबर 2025 को अंबाला कैंट पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक कार को रोका, इसमें खुशपाल सिंह और गगनदीप सिंह सवार थे। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों की पैंट की जेब से 10-10 ग्राम (कुल 20 ग्राम) हेरोइन बरामद की गई थी, इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था ।
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अदालत में दी गईं दलीलें
आरोपियों के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उनसे कोई वास्तविक बरामदगी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी 13 नवंबर 2025 से हिरासत में हैं और उनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वहीं सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर है और रिहा होने पर आरोपी फिर से इसी तरह के अपराध में संलिप्त हो सकते हैं।
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कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नोट किया कि बरामद की गई हेरोइन की मात्रा मध्यम श्रेणी की है। जज ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पिछले एक महीने से अधिक समय से जेल में हैं और इस मामले के सभी गवाह पुलिस या सरकारी अधिकारी हैं, जिन्हें प्रभावित करने की संभावना कम है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने दोनों आरोपियों, खुशपाल सिंह और गगनदीप सिंह को नियमित जमानत दे दी है।