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Ambala News: आईफोन और कड़े के लिए लगाई गई याचिका कोर्ट ने की खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 11:57 PM IST
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The court dismissed the petition filed for iPhone and bracelet.
अंबाला सिटी। हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान झड़प के मामले में आरोपी नवदीप जलबेड़ा ने कोर्ट में आईफोन और कड़ों के लिए सुपरदारी याचिका लगाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला ने याचिका खारिज कर दी है। याचिका रद होने का कारण फोन के जांच में शामिल होना बताया गया है।
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नवदीप सिंह ने अदालत में एक आपराधिक विविध आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वह आईफोन-11 और दो कड़े का पंजीकृत मालिक है। ये सामान अंबाला सदर थाना पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के बाद जब्त किया गया था। नवदीप ने अपनी याचिका में कहा था कि उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इन सामानों की आवश्यकता है और पुलिस को आगे की जांच के लिए इन वस्तुओं की जरूरत नहीं है। उसने यह भी वचन दिया कि जब भी अदालत को जरूरत होगी, वह इन सामानों को पेश करेगा।
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अदालत द्वारा लगाई सभी शर्तों का भी पालन करेगा। हालांकि, लोक अभियोजक (पब्लिक प्रोसीक्यूटर) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए एक जवाब दायर किया। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि जब्त किया गया फोन 13 फरवरी, 2024 को दर्ज किसान आंदोलन से जुड़ी एफआईआर से संबंधित है। यह फोन रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक लैब पंचकूला में जमा किया गया है। लोक अभियोजक ने बताया कि मामले की जांच अभी भी लंबित है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुपरदारी याचिका को खारिज कर दिया।
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