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Ambala News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को सबूत के अभाव में अदालत ने किया बरी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:34 AM IST
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The court acquitted the accused in an NDPS case due to lack of evidence.
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। अंबाला की एक विशेष अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी नितिन उर्फ रजत को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है।
यह पूरा मामला अंबाला छावनी के थाना अंबाला सदर से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक, 21 नवंबर 2019 को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संजय कुमार नामक शख्स को मानव चौक के पास से गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से 5.48 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। इसके बाद पूछताछ के दौरान संजय कुमार ने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि उसने यह हेरोइन नितिन उर्फ रजत से खरीदी थी।
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इस खुलासे के आधार पर पुलिस ने सेंट्रल जेल अंबाला में बंद नितिन उर्फ रजत को इस मामले में नामजद किया और प्रोडक्शन वारंट के जरिए उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार दिखाया। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय कुमार पहले ही अदालत में अपना जुर्म कबूल कर चुका था और उसे 9 जुलाई 2026 को सजा सुनाई जा चुकी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा नितिन उर्फ रजत के खिलाफ केवल सह-आरोपी संजय कुमार के इकबालिया बयान के अलावा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। संवाद
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