फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   The benefit of property tax exemption will be available only after self-verification

Ambala News: स्व-सत्यापित होने पर ही मिलेगा संपत्तिकर छूट का लाभ

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 11 Aug 2025 02:20 AM IST
विज्ञापन
The benefit of property tax exemption will be available only after self-verification
अंबाला सिटी। शहर के लोग अपनी संपत्तियों का स्व-सत्यापन नगर निगम की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अवश्य करें। नगर निगम के संयुक्त आयुक्त पुनीत ने बताया कि स्व-सत्यापन करवाने से उनकी संपत्ति की जानकारी सुरक्षित रहेगी और उसे केवल संपत्ति धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से देखा जा सकेगा, इससे उनका व्यक्तिगत डाटा की गोपनीयता बनी रहेगी और उनकी संपत्ति से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रहेगी।
विज्ञापन

संयुक्त आयुक्त पुनीत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संपत्ति कर में दी जाने वाली छूट का लाभ केवल उन्हीं संपत्ति धारकों को ही मिलेगा, जिनका स्व-सत्यापन पोर्टल पर किया गया होगा, इसलिए सभी संपत्ति धारकों से अपील है कि वह अपनी संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर दर्ज करें और स्व-सत्यापित करें ताकि उन्हें किसी भी योजना या छूट से वंचित न होना पड़े। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में जिन लोगों के खाली प्लॉट है, वह अपनी संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अवश्य अपडेट करें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed