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Ambala News: नाबालिग भतीजी से छेड़खानी करने के दोषी ताऊ को पांच साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Dec 2023 02:07 AM IST
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Tau found guilty of molesting minor niece sentenced to five years' imprisonment
अंबाला सिटी। अंबाला शहर स्थित एक क्षेत्र में नाबालिग भतीजी के साथ छेड़छाखानी करने और उसे अश्लील वीडियो दिखाने के मामले में शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने दोषी ताऊ को सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में एडीजे मनपाल रमावत ने दोषी ताऊ को पॉक्साे एक्ट की धारा 10 के तहत पांच साल के कारावास की सजा और सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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अर्थदंड न भरने की दशा में दोषी छह महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतान होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में इस सजा का व्यापक संदेश देने की जरूरत है। चूंकी दोषी पीड़िता के परिवार का ही सदस्य है ऐसे में उसके साथ किसी प्रकार की दया नहीं दिखाई जा सकती है बल्कि उसे कठिन दंड दिया जाना चाहिए।
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पीड़िता की नानी की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस

पब्लिक प्रोसीक्यूटर और डिप्टी डिस्ट्रिक अटॉर्नी सुरजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता की नानी ने शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि वह यमुनानगर के एक क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी बेटी की शादी अंबाला में हुई थी। शादी के बाद बेटी ने एक पुत्री को जन्म दिया। मगर कुछ समय बाद ही अचानक उसकी बेटी की मौत हो गई। ऐसे में दोहती काफी छोटी थी तो शिकायतकर्ता नानी, दोहती को अपने साथ यमुनानगर ले गई। यहां पर कुछ दिनों लालन पालन किया। इसके बाद आगे चलकर शिकायतकर्ता ने अपनी दूसरी बेटी की शादी पहले दामाद से ही करा दी और दोनों ने बहन की बच्ची को वापस अंबाला बुला लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि दामाद के भाई की पहले ही उसकी दोहती पर बुरी नजर थी। जबकि वह शादीशुदा है। आरोपी ने दिसंबर 2021 में कई बार किसी न किसी कारण से उसकी दोहती को गंदी वीडियो दिखाकर उत्तेजित करने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी उसकी दोहती को धमकाता भी था। वर्ष 2022 में तो आरोपी ने दोहती को पकड़कर उसके साथ छेड़खानी भी की। जब दोहती ने विरोध किया तो उसके थप्पड़ मारकर डरा दिया। दोहती डर गई और अपने नाना नानी के पास आ गई। इसके कुछ दिन बाद जब दोहती को नाना नानी उसके घर अंबाला भेजने लगे तो उसने साफ मना कर दिया और पूरे घटनाक्रम को बताया। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया और आरोपित को गिरफ्तार किया। जहां कोर्ट में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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