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Ambala News: मारपीट और धमकी देने के आरोपी बेटे-बहू बरी
Fri, 12 Jun 2026 03:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Fri, 12 Jun 2026 03:23 AM IST
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अंबाला सिटी। न्यायाधीश रोशनी की अदालत ने माता-पिता की ओर से बेटे भूपेंद्र सिंह और बहू हरप्रीत कौर पर दर्ज मारपीट व धमकी देने के मुकदमे में बेटे-बहू दोनों को बरी कर दिया है। फैसले के अनुसार अदालत ने जांच में कमियां पाते हुए अभियोजन पक्ष को आरोपों को साबित करने में नाकाम बताया।
यह मामला चरनजीत कौर और उनके पति पुरुषोत्तम सिंह ने दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे-बहू ने संपत्ति से बेदखल होने के बाद भी उनके घर पर कब्जा जमा रखा था। शिकायत के मुताबिक बेटे-बहू ने उनसे गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट और आपराधिक धमकी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका। इसलिए कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए दंपती को बरी करने के आदेश जारी किए।
अदालत ने जांच में विरोधाभास और कमियां उजागर कीं। माता-पिता ने पुलिस को दिए बयान में मारपीट का जिक्र नहीं किया था। ब्यूरो
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यह मामला चरनजीत कौर और उनके पति पुरुषोत्तम सिंह ने दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे-बहू ने संपत्ति से बेदखल होने के बाद भी उनके घर पर कब्जा जमा रखा था। शिकायत के मुताबिक बेटे-बहू ने उनसे गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट और आपराधिक धमकी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका। इसलिए कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए दंपती को बरी करने के आदेश जारी किए।
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अदालत ने जांच में विरोधाभास और कमियां उजागर कीं। माता-पिता ने पुलिस को दिए बयान में मारपीट का जिक्र नहीं किया था। ब्यूरो