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Ambala News: सफेदे की 42.20 क्विंटल लकड़ी के गबन केस में आरा मालिक नामजद
Wed, 22 Oct 2025 06:08 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Wed, 22 Oct 2025 06:08 AM IST
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नारायणगढ़। सफेदे की 42.20 क्विंटल लकड़ी के गबन मामले में नारायणगढ़ थाना पुलिस ने आरा मालिक पर मामला दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर आरा मालिक राजेश कुमार घासी पर हुई है। इस मामले में नारायणगढ़ के लोटन गांव निवासी वरिष्ठ नागरिक सतेंद्र पाल (73) ने कोर्ट में अपील की थी।
उन्होंने बताया था कि 15 नवंबर 2023 को खेतों से सफेदा के पेड़ की फसल काटी थी। जड़ की लकड़ी तैयार कराने का काम आरोपित राजेश कुमार को सौंपा था। इस दौरान तय हुआ था कि आरोपित 250 रुपये प्रति क्विंटल लेबर चार्ज पर काम करेगा।
शिकायतकर्ता ने 26 नवंबर 2023 को कुल 79.75 क्विंटल जड़ की लकड़ी आरोपी की आरा मशीन पर दी थी। अगले दिन आरोपित ने 25.65 क्विंटल कटी लकड़ी (गुटका) लौटाई और 6500 रुपये लेबर चार्ज के रूप में लिए। परंतु बाकी 54.10 क्विंटल लकड़ी वापस नहीं की।आरोपित ने बाद में 2 जनवरी 2024 को 11.90 क्विंटल गुटका और 2975 रुपये प्राप्त करने की बात स्वीकार की, लेकिन अब तक 42.20 क्विंटल लकड़ी, जिसकी कीमत करीब 33 हजार 760 बनती है, शिकायतकर्ता को नहीं लौटाई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपित ने लकड़ी की हेराफेरी कर आर्थिक धोखाधड़ी की है।
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यहां तक कि 1 जनवरी 2024 को उसके खिलाफ थाना नारायणगढ़ में झूठी शिकायत दर्ज कराई ताकि कार्रवाई से बच सके। मामले की सुनवाई के बाद सुमित्रा कादियान, एसडीएम, नारायणगढ़ के न्यायालय ने चेतेश गुप्ता, एसडीजेएम नारायणगढ़ की रिपोर्ट पर विचार करते हुए मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए। संवाद
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उन्होंने बताया था कि 15 नवंबर 2023 को खेतों से सफेदा के पेड़ की फसल काटी थी। जड़ की लकड़ी तैयार कराने का काम आरोपित राजेश कुमार को सौंपा था। इस दौरान तय हुआ था कि आरोपित 250 रुपये प्रति क्विंटल लेबर चार्ज पर काम करेगा।
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शिकायतकर्ता ने 26 नवंबर 2023 को कुल 79.75 क्विंटल जड़ की लकड़ी आरोपी की आरा मशीन पर दी थी। अगले दिन आरोपित ने 25.65 क्विंटल कटी लकड़ी (गुटका) लौटाई और 6500 रुपये लेबर चार्ज के रूप में लिए। परंतु बाकी 54.10 क्विंटल लकड़ी वापस नहीं की।आरोपित ने बाद में 2 जनवरी 2024 को 11.90 क्विंटल गुटका और 2975 रुपये प्राप्त करने की बात स्वीकार की, लेकिन अब तक 42.20 क्विंटल लकड़ी, जिसकी कीमत करीब 33 हजार 760 बनती है, शिकायतकर्ता को नहीं लौटाई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपित ने लकड़ी की हेराफेरी कर आर्थिक धोखाधड़ी की है।
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यहां तक कि 1 जनवरी 2024 को उसके खिलाफ थाना नारायणगढ़ में झूठी शिकायत दर्ज कराई ताकि कार्रवाई से बच सके। मामले की सुनवाई के बाद सुमित्रा कादियान, एसडीएम, नारायणगढ़ के न्यायालय ने चेतेश गुप्ता, एसडीजेएम नारायणगढ़ की रिपोर्ट पर विचार करते हुए मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए। संवाद