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एक कर्मचारी के लिए बदला नियम, सीसीटीसी की सूची की रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Dec 2020 01:23 AM IST
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Rules changed for an employee, cancellation of list of CCTC
सीसीटीसी प्रमोशन नोटिफिकेशन रद्द करने को लेकर कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र - फोटो : Ambala
प्वाइंट्समैन को फायदा पहुंचाने के लिए अंबाला मंडल के कार्मिक शाखा ने नियमों की अनदेखी कर दी और कामर्शियल क्लर्क/टिकट चेकर प्रमोशन की नोटिफिकेशन ही रद्द कर दी। अब कर्मचारी को फायदा पहुंचाने के लिए गार्ड प्रमोशन नोटिफिकेशन लिस्ट में शामिल कर लिया है, जबकि उक्त कर्मचारी 1900 पे-स्केल में तीन वर्ष की योग्यता ही पूरी नहीं करता।
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रेलवे में गोलमाल चल रहा है। कभी प्रमोशन को लेकर तो कभी रेल से संबंधित कार्यों को लेकर। रेलवे यूनियन लगातार ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद नजर आ रही है और खुलकर मामलों का खुलासा कर रही है। ऐसा ही एक खुलासा यूआरकेयू द्वारा किया गया है जोकि अपने-आप में रेलवे की कार्यप्रणाली पर तो सवालिया निशान खड़ा करता है, वहीं एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ संकेत भी करता है।
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यूनियन पदाधिकारी धर्मपाल ने बताया कि रेलवे द्वारा समय-समय पर अलग-अलग पे-ग्रेड के कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे के आधार पर प्रमोशन नोटिफिकेशन जारी की जाती है। जून माह में भी टिकट चेकिंग स्टाफ यानी सीसीटीसी सहित गुड्स गार्ड के पद पर प्रमोशन के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई। सभी योग्य कर्मचारियों ने अपने-अपने फार्म भी भरे। इसके बाद प्रमोशन पेपर देने वाले योग्य और अयोग्य कर्मचारियों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन 18 दिसंबर को रेलवे ने अज्ञात कारणों से सीसीटीसी प्रमोशन नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। इसमें एक अयोग्य प्वाइंट्समैन भी शामिल था।
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यह है नियम
रेलवे ने प्रमोशन लिस्ट के लिए ओबीसी और जनरल कैटेगेरी के लिए नियम बनाए हैं कि 22 जून से पहले 3 साल तक 1900 पे-स्केल में रहने वाले कर्मचारी ही प्रमोशन लिस्ट के लिए योग्य माने जाएंगे, जबकि उक्त प्वाइंट्समैन 22 जून 2020 को ही 1800 पे स्केल से 1900 पे-स्केल में आया है और वह तीन साल की योग्यता पूरी नहीं करता।

करेंगे जांच
मामला गंभीर है। अगर किसी कर्मचारी ने गलत जानकारी देकर योग्य कर्मचारियों की प्रमोशन नोटिफिकेशन में अपना नाम डलवाया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- निखिल डोगरी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, अंबाला मंडल।
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