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नाबालिग को भगाकर ले जाने के बाद किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
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अंबाला। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) आरती सिंह की अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ-साथ आरोपी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटने का प्रावधान है।
उप जिला न्यायवादी सुरजीत सिंह ने बताया कि खेड़ा गांव जालंधर निवासी आरोपी सतवीर सिंह उर्फ प्रीत पर थाना नग्गल में धारा 363, 366ए आईपीसी व 4, 12 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि थाना नग्गल में पिता की शिकायत पर दर्ज मामले में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को 14 नवंबर 2020 को आरोपी सतवीर सिंह शादी का झूठा झांसा देकर बहला-फुसलाकर साथ ले गया था।
आरोप है कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने गलत काम किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 16 नवंबर 2020 को नाबालिग को बरामद किया था और बाद में उसका मेडिकल करवाया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 18 नवंबर 2020 को आरोपी सतवीर सिंह को गिरफ्तार किया था। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में संलिप्त आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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उप जिला न्यायवादी सुरजीत सिंह ने बताया कि खेड़ा गांव जालंधर निवासी आरोपी सतवीर सिंह उर्फ प्रीत पर थाना नग्गल में धारा 363, 366ए आईपीसी व 4, 12 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि थाना नग्गल में पिता की शिकायत पर दर्ज मामले में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को 14 नवंबर 2020 को आरोपी सतवीर सिंह शादी का झूठा झांसा देकर बहला-फुसलाकर साथ ले गया था।
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आरोप है कि उसकी नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने गलत काम किया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 16 नवंबर 2020 को नाबालिग को बरामद किया था और बाद में उसका मेडिकल करवाया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 18 नवंबर 2020 को आरोपी सतवीर सिंह को गिरफ्तार किया था। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में संलिप्त आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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