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Ambala News: अब ओपीडी सुविधा का त्याग करते ही रेलवे पेंशनभोगियों को मिलेगा मेडिकल भत्ता

Fri, 08 May 2026 03:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 08 May 2026 03:24 AM IST
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Railway pensioners will now get medical allowance upon giving up OPD facility.
अंबाला। रेलवे के लाखों पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (एफएमए) की पात्रता और इसके भुगतान की प्रभावी तारीख को लेकर चल रहे भ्रम को दूर करते हुए स्थिति साफ कर दी है। विभागीय आदेश के अनुसार, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पेंशनभोगियों को चिकित्सा भत्ता किस तारीख से दिया जाएगा।
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रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रेल मंत्रालय में अपनाई जा रही प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे पेंशनभोगियों को एफएमए का लाभ उसी तारीख से मिलना शुरू होगा, जिस दिन से उन्होंने रेलवे अस्पताल की ओपीडी सुविधा का त्याग किया है। पेंशनभोगी को इसके लिए एक वचन पत्र देना होता है कि वे ओपीडी सुविधा नहीं ले रहे हैं।
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पुराने आदेश रहेंगे प्रभावी

बोर्ड ने साफ किया है कि 21 अप्रैल 1999, 15 सितंबर 2009 और 18 अक्टूबर 2004 को जारी किए गए पत्रों की शर्तें और स्पष्टीकरण ही प्रभावी रहेंगे। दरअसल यह भ्रम वित्त मंत्रालय के एक पुराने आदेश 5.08.2019 को लेकर था कि क्या रेलवे में भी भत्ता आवेदन की तारीख से मिलना चाहिए। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यदि कोई पेंशनभोगी सेवानिवृति के तुरंत बाद विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे आवेदन की तारीख से भत्ता दिया जाता है। लेकिन रेलवे बोर्ड ने संबंधित विभाग से सलाह के बाद यह निर्णय लिया है कि रेलवे में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। यानी रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा छोड़ने की वास्तविक तारीख से ही इसका लाभ मिलता रहेगा। संवाद
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रेलवे के पेंशनभोगियों को पिछले काफी समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए समस्या की जानकारी रेलवे बोर्ड के संज्ञान में लाई गई थी। इसलिए रेलवे बोर्ड ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी किया है ताकि पेंशनभोगियों को राहत मिल सके।
हरनाम सिंह, मंडल अध्यक्ष, एनआरएमयू,अंबाला।
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