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Ambala News: पांच लाख से कम संपत्ति कर वालों की सूची की तैयार
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अंबाला सिटी। नगर निगम ने 5 लाख से ऊपर संपत्ति कर बकाया वाले लोगों को नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार दूसरे दिन भी फील्ड में कर्मचारियों ने लोगों को नोटिस दिए। वहीं, 5 लाख से कम बकाया वाले भी कई लोग निगम की सूची में शामिल हैं। ऐसे लोगों पर भी निगम कार्यवाही कर सकता है। निगम ने ऐसी लोगों की सूची भी तैयार कर ली है। जिनका 5 लाख से कम संपत्ति कर बकाया है और काफी समय से ऐसे लोगों ने निगम को पैसा जमा नहीं करवाया। ऐसे करीब 900 लोग निगम की सूची में शामिल हैं।
वहीं, बीते गुरुवार को निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने संपत्ति कर शाख अधिकारियों की बैठक भी ली थी। उन्होंने निर्देश दिए थे कि 5 लाख से ऊपर संपत्ति कर जिन भी बकायादारों ने जमा नहीं करवाया है, उनको नोटिस भिजवाए जाएं। कार्यालय में इस नोटिस बारे संपत्ति कर मालिक को सुनवाई के लिए बुलाया जाए। मालिक को संपत्ति कर से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वह समस्या का समाधान नगर निगम कार्यालय में आकर संपत्ति कर शाखा में संपर्क कर सकता है। निगम का करीब 49 करोड़ बकाया संपत्ति कर पड़ा है।
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पहले किए गए सर्वे में कई गई गलतियां
शहर में संपत्ति कर आईडी में पहले किए गए सर्वे में काफी गलतियां की गई है। कई लोगों का दस्तावेज में एरिया ज्यादा दिखा दिया गया, जबकि किसी का संपत्ति कर ज्यादा बना दिया गया। इन गलतियों की वजह से लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है और निगम अधिकारियों को भी दोबारा से रिकॉर्ड को ठीक करना पड़ रहा है। कई लोग तो ऐसे भी निगम में पहुंच रहे हैं, जिनके पास निगम के खाते में 5 लाख तक संपत्ति कर बकाया है, जबकि जब एरिया और आईडी को सत्यापित करते हैं तो वह संपत्ति कर हजारों रुपये भी नहीं रह जाता।
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आयुक्त ने दूसरी बार ली रेंट शाखा की बैठक
बीते दिनों नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने रेंट शाखा के अधिकारियों की बैठक ली थी। उन्होंने बैठक से पूर्व अंबाला शहर व अंबाला सदर के अधिकारियों से लोगों के बकाया संपत्ति कर के बारे में फीडबैक रिपोर्ट ली थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि जिन संपत्ति मालिकों का 5 लाख रुपये से ज्यादा संपत्ति कर बकाया है, उन संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए जाएं। बीते गुरुवार को दूसरी बार यह बैठक ली गई और लोगों को दिए गए नोटिस के बारे में फीडबैक ली। इसके बाद निगम ने नोटिस देने की कार्यवाही शुरू कर दी।
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वर्जन-- -- -- -- -- --
जिन लोगों के पास 5 लाख रुपये से ज्यादा संपत्ति कर बकाया है, उनको नोटिस देने शुरू कर दिए गए हैं। इसके बाद उस सूची पर भी कार्य किया जाना है, जिनका कर 5 लाख से कम है। लोगों से भी अपील है कि वह अपनी संपत्ति कर आईडी निगम में आकर सत्यापित करवाएं।
शेर सिंह, प्रभारी, संपत्ति कर शाखा।
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वहीं, बीते गुरुवार को निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने संपत्ति कर शाख अधिकारियों की बैठक भी ली थी। उन्होंने निर्देश दिए थे कि 5 लाख से ऊपर संपत्ति कर जिन भी बकायादारों ने जमा नहीं करवाया है, उनको नोटिस भिजवाए जाएं। कार्यालय में इस नोटिस बारे संपत्ति कर मालिक को सुनवाई के लिए बुलाया जाए। मालिक को संपत्ति कर से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वह समस्या का समाधान नगर निगम कार्यालय में आकर संपत्ति कर शाखा में संपर्क कर सकता है। निगम का करीब 49 करोड़ बकाया संपत्ति कर पड़ा है।
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पहले किए गए सर्वे में कई गई गलतियां
शहर में संपत्ति कर आईडी में पहले किए गए सर्वे में काफी गलतियां की गई है। कई लोगों का दस्तावेज में एरिया ज्यादा दिखा दिया गया, जबकि किसी का संपत्ति कर ज्यादा बना दिया गया। इन गलतियों की वजह से लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है और निगम अधिकारियों को भी दोबारा से रिकॉर्ड को ठीक करना पड़ रहा है। कई लोग तो ऐसे भी निगम में पहुंच रहे हैं, जिनके पास निगम के खाते में 5 लाख तक संपत्ति कर बकाया है, जबकि जब एरिया और आईडी को सत्यापित करते हैं तो वह संपत्ति कर हजारों रुपये भी नहीं रह जाता।
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आयुक्त ने दूसरी बार ली रेंट शाखा की बैठक
बीते दिनों नगर निगम आयुक्त सचिन गुप्ता ने रेंट शाखा के अधिकारियों की बैठक ली थी। उन्होंने बैठक से पूर्व अंबाला शहर व अंबाला सदर के अधिकारियों से लोगों के बकाया संपत्ति कर के बारे में फीडबैक रिपोर्ट ली थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि जिन संपत्ति मालिकों का 5 लाख रुपये से ज्यादा संपत्ति कर बकाया है, उन संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए जाएं। बीते गुरुवार को दूसरी बार यह बैठक ली गई और लोगों को दिए गए नोटिस के बारे में फीडबैक ली। इसके बाद निगम ने नोटिस देने की कार्यवाही शुरू कर दी।
वर्जन
जिन लोगों के पास 5 लाख रुपये से ज्यादा संपत्ति कर बकाया है, उनको नोटिस देने शुरू कर दिए गए हैं। इसके बाद उस सूची पर भी कार्य किया जाना है, जिनका कर 5 लाख से कम है। लोगों से भी अपील है कि वह अपनी संपत्ति कर आईडी निगम में आकर सत्यापित करवाएं।
शेर सिंह, प्रभारी, संपत्ति कर शाखा।