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Ambala News: जब्त महिंद्रा एक्सयूवी-500 को सुपरदारी पर रिहा करने के आदेश
Mon, 09 Mar 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Mon, 09 Mar 2026 01:28 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। जिला अदालत ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुबरी निवासी भवनीश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने पुलिस थाना साहा में जब्त महिंद्रा एक्सयूवी-500 गाड़ी को तुरंत सुपरदारी पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
घटना 25 दिसंबर 2025 की है। साहा थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 246 के तहत पुलिस ने भवनीश कुमार की गाड़ी को इस आरोप में जब्त किया था कि इसका इस्तेमाल किसी अपराध में हुआ है। गाड़ी के मालिक ने पहले निचली अदालत में सुपरदारी (वाहन वापस पाने) के लिए आवेदन किया था, लेकिन 3 फरवरी को अदालत ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि मामला अभी जांच के दायरे में है। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए भवनीश ने जिला अदालत में रिवीजन याचिका दायर की, जिस पर अब राहत मिली है।
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अंबाला। जिला अदालत ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुबरी निवासी भवनीश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने पुलिस थाना साहा में जब्त महिंद्रा एक्सयूवी-500 गाड़ी को तुरंत सुपरदारी पर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
घटना 25 दिसंबर 2025 की है। साहा थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 246 के तहत पुलिस ने भवनीश कुमार की गाड़ी को इस आरोप में जब्त किया था कि इसका इस्तेमाल किसी अपराध में हुआ है। गाड़ी के मालिक ने पहले निचली अदालत में सुपरदारी (वाहन वापस पाने) के लिए आवेदन किया था, लेकिन 3 फरवरी को अदालत ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि मामला अभी जांच के दायरे में है। निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए भवनीश ने जिला अदालत में रिवीजन याचिका दायर की, जिस पर अब राहत मिली है।
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