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Ambala News: सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के परिजनों को 80,785 रुपये मुआवजा देने का आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2026 03:58 AM IST
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Order to pay compensation of Rs 80,785 to the family of the person injured in a road accident
अंबाला। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया। फैसले में सड़क हादसे में घायल हुए अंग्रेज सिंह (अब मृतक) के परिजनों के पक्ष में मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। फैसले के अनुसार अदालत ने प्रतिवादी को 80,785 रुपये का मुआवजा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने को कहा है। दरअसल गांव मुजफ्फर निवासी अंग्रेज सिंह 24 अप्रैल 2022 को अपनी मोटरसाइकिल पर पटियाला से वापस लौट रहे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे कपूर और झरवां गांव के बीच सामने से आ रही एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में अंग्रेज सिंह का दाहिना घुटना फ्रैक्चर हो गया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
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अंग्रेज सिंह के कानूनी वारिसों ने कोर्ट को बताया कि दुर्घटना बोलेरो चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई। उन्होंने इलाज पर भारी खर्च और आय के नुकसान का हवाला देते हुए मुआवजे की मांग की थी। गाड़ी के मालिक और चालक जगदीश सिंह ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उनकी गाड़ी हादसे में शामिल नहीं थी और दावा याचिका को निराधार बताया। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर माना कि दुर्घटना बोलेरो चालक की लापरवाही से ही हुई थी। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि दुर्घटना के समय गाड़ी का बीमा नहीं था। ब्यूरो
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