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Ambala News: वार्डबंदी पर आपत्ति, वार्ड बदलने से होगी परेशानी
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अंबाला। नगर परिषद सदर की वार्डबंदी के तहत तैयार मतदाता सूची के खिलाफ 45 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। इसमें राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हैं। यह आपत्ति वार्ड बदलने के कारण होने वाली परेशानी, मृतकों की सूची अपडेट न होना और नाम और मकान नंबर में गलती की हैं।
इन शिकायतों का आकलन नगर परिषद ने शुरु कर दिया है। नगर परिषद को इन समस्याओं का समाधान 27 दिसंबर तक करना है। हालांकि इन शिकायतों में अधिकतर में संबंधित वार्ड क्षेत्र का नाम ही दर्ज नहीं किया गया कि किस वार्ड में लोगों को दिक्कत है। ऐसे में अधिकतर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत करेगा तो उसे 31 दिसंबर तक शिकायत डीसी अंबाला और जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। तथ्यों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी इसका समाधान करेंगे। शिकायतों के दौरान वार्ड से संबंधित शिकायत का ही समाधान किया जाएगा न कि नाम व अन्य किसी त्रुटि को लेकर।
अधिसूचना जारी होने के बाद से परेशानी
नगर परिषद सदर के वार्ड बंदी की फाइनल अधिसूचना छह दिसंबर को जारी हुई थी। इसके तहत सरकार ने नगर परिषद के अधीन 32 वार्डों का निर्धारण किया है। वहीं ड्रा के माध्यम से एससी, बीसी और महिला वार्डों का आरक्षण भी 23 दिसंबर को कर दिया गया है। नगर परिषद की ओर से जुटाए गए आकड़ों के आधार पर एक से लेकर 32 वार्ड में मतदाताओं की संख्या एक लाख 75 हजार 321 है। इसमें एससी श्रेणी से संबंधित 67 हजार 581 मतदाता और बीसी श्रेणी से संबंधित 46 हजार 166 मतदाता हैं।
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नए वार्ड में यह क्षेत्र किए शामिल
नगर परिषद की ओर से बनाए नए 32 नंबर वार्ड में वार्ड 29 से 31 के हिस्सों को शामिल किया था। इसमें कैपिटल चौक से प्रारंभ होकर उत्तर-पूर्व की तरफ आर्य गर्ल्स कालेज चौक तक, दक्षिण-पूर्व की ओर गुड़गुड़िया नाले तक, दक्षिण-पश्चिम की ओर जगाधरी रोड तक, दक्षिण-पश्चिम की तरफ क्राॅस रोड नंबर आठ तक, उत्तर-पश्चिम की तरफ पालिका की उत्तरी-पश्चिमी सीमा तक, उत्तर-पूर्व में एलेक्जेंडर रोड तक और दक्षिण-पूर्व में कैपिटल चौक तक, जोकि वार्ड का प्रारंभिक बिंदू भी है।
2019 में बना था नगर परिषद
17 मार्च 2010 को अंबाला सदर नगर परिषद को खत्म कर दिया था। तब सदर और सिटी नगर परिषदों को मिलाकर नगर निगम बनाया गया था। 26 जुलाई 2019 को अंबाला नगर निगम का पुनर्गठन किया गया और सदर जोन (क्षेत्र ) को उसमें से अलग कर दिया। 11 सितंबर 2019 को अंबाला सदर नगर परिषद को फिर से अलग कर दिया।
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इन शिकायतों का आकलन नगर परिषद ने शुरु कर दिया है। नगर परिषद को इन समस्याओं का समाधान 27 दिसंबर तक करना है। हालांकि इन शिकायतों में अधिकतर में संबंधित वार्ड क्षेत्र का नाम ही दर्ज नहीं किया गया कि किस वार्ड में लोगों को दिक्कत है। ऐसे में अधिकतर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होगी। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत करेगा तो उसे 31 दिसंबर तक शिकायत डीसी अंबाला और जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। तथ्यों के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी इसका समाधान करेंगे। शिकायतों के दौरान वार्ड से संबंधित शिकायत का ही समाधान किया जाएगा न कि नाम व अन्य किसी त्रुटि को लेकर।
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अधिसूचना जारी होने के बाद से परेशानी
नगर परिषद सदर के वार्ड बंदी की फाइनल अधिसूचना छह दिसंबर को जारी हुई थी। इसके तहत सरकार ने नगर परिषद के अधीन 32 वार्डों का निर्धारण किया है। वहीं ड्रा के माध्यम से एससी, बीसी और महिला वार्डों का आरक्षण भी 23 दिसंबर को कर दिया गया है। नगर परिषद की ओर से जुटाए गए आकड़ों के आधार पर एक से लेकर 32 वार्ड में मतदाताओं की संख्या एक लाख 75 हजार 321 है। इसमें एससी श्रेणी से संबंधित 67 हजार 581 मतदाता और बीसी श्रेणी से संबंधित 46 हजार 166 मतदाता हैं।
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नए वार्ड में यह क्षेत्र किए शामिल
नगर परिषद की ओर से बनाए नए 32 नंबर वार्ड में वार्ड 29 से 31 के हिस्सों को शामिल किया था। इसमें कैपिटल चौक से प्रारंभ होकर उत्तर-पूर्व की तरफ आर्य गर्ल्स कालेज चौक तक, दक्षिण-पूर्व की ओर गुड़गुड़िया नाले तक, दक्षिण-पश्चिम की ओर जगाधरी रोड तक, दक्षिण-पश्चिम की तरफ क्राॅस रोड नंबर आठ तक, उत्तर-पश्चिम की तरफ पालिका की उत्तरी-पश्चिमी सीमा तक, उत्तर-पूर्व में एलेक्जेंडर रोड तक और दक्षिण-पूर्व में कैपिटल चौक तक, जोकि वार्ड का प्रारंभिक बिंदू भी है।
2019 में बना था नगर परिषद
17 मार्च 2010 को अंबाला सदर नगर परिषद को खत्म कर दिया था। तब सदर और सिटी नगर परिषदों को मिलाकर नगर निगम बनाया गया था। 26 जुलाई 2019 को अंबाला नगर निगम का पुनर्गठन किया गया और सदर जोन (क्षेत्र ) को उसमें से अलग कर दिया। 11 सितंबर 2019 को अंबाला सदर नगर परिषद को फिर से अलग कर दिया।

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