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Ambala News: लाल डोरे की आठ हजार संपत्तियों की आईडी बनी
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अंबाला। लाल डोरे के अधीन आने वाली जमीन से संबंधित लगभग आठ हजार संपत्ति आईडी तैयार हो गई है। इस सुविधा से अब संपत्ति धारक जमीन के मालिक बन पाएंगे और वो जमीन से जुड़ी खरीद-फरोख्त भी कर पाएंगे।
यह सुविधा नगर परिषद अंबाला सदर की सीमा के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र के आबादी को मिलेगी। इसमें कलरहेड़ी गांव के साथ टूंडला, बोह, बब्याल, चंदपुरा, सरसेहडी, रामपूर, रामगढ़ उर्फ सरीफपूर, खोजकीपूर, नग्गल, घसीटपूर, नन्हेड़ा, शाहपुर मच्छौंडा, सलारहेडी, खुड्डा खुर्द और करधान के अंतर्गत आने वाली लाल डोरे की जमीन शामिल हैं।
पेश करनी हैं 15 दिन में आपत्तियां
नगर परिषद सदर क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्ति आईडी जोकि लाल डोरा आबादी क्षेत्र में स्थित है कि सूची विवरण सहित नगर परिषद की वेबासाइट mcambalasadar.org पर शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। इस सूची का अवलोकन करके यदि संपत्ति से संबंधित कोई दावे या आपत्तियां है तो संबंधित व्यक्ति 15 दिन के अंदर लिखित रूप में इसे कार्यालय में दर्ज करवाएं ताकि उन्हें संपत्ति का मालिकाना हक मिल सके। इस संबंध में जरूरी दस्तावेजों के तहत पिछले 10 वर्ष का बिजली बिल, पानी का बिल, कोई भी सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज, पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए संपत्ति कर की रसीदें जमा करवानी होंगी। अगर कोई अन्य विवाद है तो इसकी भी जानकारी नप कार्यालय में देना जरूरी है।
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वर्जप
लाल डोरे के तहत लगभग आठ हजार संपत्तियों की आईडी बना दी गई है जोकि जल्द ही नप सदर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद 15 दिन के अंदर दावे व आपत्तियां मांगी जाएंगी ताकि अगर किसी संपत्ति में कोई दिक्कत है तो उसे दुरुस्त किया जा सके।
राजेश कुमार, सचिव नप सदर, अंबाला।
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यह सुविधा नगर परिषद अंबाला सदर की सीमा के अंतर्गत आने वाली क्षेत्र के आबादी को मिलेगी। इसमें कलरहेड़ी गांव के साथ टूंडला, बोह, बब्याल, चंदपुरा, सरसेहडी, रामपूर, रामगढ़ उर्फ सरीफपूर, खोजकीपूर, नग्गल, घसीटपूर, नन्हेड़ा, शाहपुर मच्छौंडा, सलारहेडी, खुड्डा खुर्द और करधान के अंतर्गत आने वाली लाल डोरे की जमीन शामिल हैं।
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पेश करनी हैं 15 दिन में आपत्तियां
नगर परिषद सदर क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्ति आईडी जोकि लाल डोरा आबादी क्षेत्र में स्थित है कि सूची विवरण सहित नगर परिषद की वेबासाइट mcambalasadar.org पर शीघ्र ही प्रकाशित की जाएगी। इस सूची का अवलोकन करके यदि संपत्ति से संबंधित कोई दावे या आपत्तियां है तो संबंधित व्यक्ति 15 दिन के अंदर लिखित रूप में इसे कार्यालय में दर्ज करवाएं ताकि उन्हें संपत्ति का मालिकाना हक मिल सके। इस संबंध में जरूरी दस्तावेजों के तहत पिछले 10 वर्ष का बिजली बिल, पानी का बिल, कोई भी सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज, पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए संपत्ति कर की रसीदें जमा करवानी होंगी। अगर कोई अन्य विवाद है तो इसकी भी जानकारी नप कार्यालय में देना जरूरी है।
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लाल डोरे के तहत लगभग आठ हजार संपत्तियों की आईडी बना दी गई है जोकि जल्द ही नप सदर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद 15 दिन के अंदर दावे व आपत्तियां मांगी जाएंगी ताकि अगर किसी संपत्ति में कोई दिक्कत है तो उसे दुरुस्त किया जा सके।
राजेश कुमार, सचिव नप सदर, अंबाला।