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Ambala News: हरबिलास केस को पंजाब ट्रांसफर करने की अपील, हाईकोर्ट ने की खारिज
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अंबाला। बसपा के प्रदेश सचिव और अधिवक्ता हरबिलास हत्याकांड केस काे पंजाब में ट्रांसफर करने को लेकर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की। इस प्रार्थना को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब मामले की सुनवाई अंबाला में स्थानीय स्तर पर ही होगी।
आरोपी पक्ष विक्की मलिक के भाई आकाश मलिक की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई थी कि उनका भाई छह फरवरी से जेल में बंद है। उसका केस लड़ने के लिए कोई अधिवक्ता नहीं मिल रहा है। क्योंकि नारायणगढ़ बार ने आरोपी पक्ष का केस न लड़ने का एक प्रस्ताव पास किया है। इसलिए इस केस को पंजाब में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच चल रही है। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस मनीषा बतरा की अदालत ने अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सिर्फ अधिवक्ता उपलब्ध कराने की बात है तो ट्रायल और जमानत दोनों समय में वह लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में इस केस को हरियाणा से पंजाब में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
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अधिवक्ताओं ने केस न लड़ने का प्रस्ताव किया था पास
हरबिलास हत्याकांड के बाद नारायणगढ़ के आम लोग तो आक्रोशित थे साथ ही बार एसोसिएशन नारायणगढ़ के अधिवक्ताओं ने भी आरोपी पक्ष की तरफ से केस न लड़ने की घोषणा कर दी थी। हरबिलास खुद भी एक अधिवक्ता थे। इसी के चलते साथी अधिवक्ताओं ने यह निर्णय लिया था। इसके बाद से आरोपी पक्ष को स्थानीय स्तर पर अधिवक्ता नहीं मिल रहा था।
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24 जनवरी को हुआ था हत्याकांड
बसपा नेता व वकील हरबिलास रज्जूमाजरा जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते थे। 24 जनवरी को नारायणगढ़ के आहलुवालिया पार्क के पास कार सवार बसपा नेता हरबिलास की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 95 मरले जमीन की रजिस्ट्री के 1.75 करोड़ रुपये के लेनदेन मामले में हरबिलास को बदमाशों ने गोलियां मार दी थी। कार सवार पुनीत डांग उर्फ चुन्नू को गोली लगी थी व एक अन्य घायल हो गए थे। नारायणगढ़ पुलिस इस मामले में अभी तक संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। शूटर सागर एसटीएफ के एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड वेंकेट गर्ग 24 जनवरी को हुए हत्याकांड के बाद से फरार है।
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आरोपी पक्ष विक्की मलिक के भाई आकाश मलिक की तरफ से हाईकोर्ट में अपील की गई थी कि उनका भाई छह फरवरी से जेल में बंद है। उसका केस लड़ने के लिए कोई अधिवक्ता नहीं मिल रहा है। क्योंकि नारायणगढ़ बार ने आरोपी पक्ष का केस न लड़ने का एक प्रस्ताव पास किया है। इसलिए इस केस को पंजाब में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच चल रही है। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में जस्टिस मनीषा बतरा की अदालत ने अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सिर्फ अधिवक्ता उपलब्ध कराने की बात है तो ट्रायल और जमानत दोनों समय में वह लीगल एड प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में इस केस को हरियाणा से पंजाब में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
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अधिवक्ताओं ने केस न लड़ने का प्रस्ताव किया था पास
हरबिलास हत्याकांड के बाद नारायणगढ़ के आम लोग तो आक्रोशित थे साथ ही बार एसोसिएशन नारायणगढ़ के अधिवक्ताओं ने भी आरोपी पक्ष की तरफ से केस न लड़ने की घोषणा कर दी थी। हरबिलास खुद भी एक अधिवक्ता थे। इसी के चलते साथी अधिवक्ताओं ने यह निर्णय लिया था। इसके बाद से आरोपी पक्ष को स्थानीय स्तर पर अधिवक्ता नहीं मिल रहा था।
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24 जनवरी को हुआ था हत्याकांड
बसपा नेता व वकील हरबिलास रज्जूमाजरा जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते थे। 24 जनवरी को नारायणगढ़ के आहलुवालिया पार्क के पास कार सवार बसपा नेता हरबिलास की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 95 मरले जमीन की रजिस्ट्री के 1.75 करोड़ रुपये के लेनदेन मामले में हरबिलास को बदमाशों ने गोलियां मार दी थी। कार सवार पुनीत डांग उर्फ चुन्नू को गोली लगी थी व एक अन्य घायल हो गए थे। नारायणगढ़ पुलिस इस मामले में अभी तक संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। शूटर सागर एसटीएफ के एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड वेंकेट गर्ग 24 जनवरी को हुए हत्याकांड के बाद से फरार है।