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Ambala News: त्योहार खत्म, अब आई रिपोर्ट, दूध और खोया असुरक्षित
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अंबाला। त्योहार खत्म होने के बाद खाद्य पदार्थों की जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। इसमें एक दूध तो दूसरा खोया का सेंपल फेल बताया गया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी (एफएसओ) डॉ. योगेश ने कहा कि त्योहारों के सीजन में अलग-अलग जगह से खाद्य पदार्थों के 45 सैंपल लिए गए थे।
इनमें से 12 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी हैं। इन 12 सैंपल में से एक दूध का सैंपल मिस ब्रांड पाया गया है, जबकि अंबाला सिटी से एक मिठाई विक्रेता से लिए खोए का सैंपल असुरक्षित पाया गया है। एफएसओ ने बताया कि इन सेंपल को जांच के लिए करनाल की लैब में भेजा गया था। इसमें अंबाला छावनी के बस अड्डे की दुकान नंबर तीन फास्ट ईटिंग ज्वाइंट से फ्लेवर्ड दूध का सेंपल लिया था।
इस दूध के सेंपल की रिपोर्ट मिस ब्रांड पाई गई है। इस ब्रांड पर जो अंकित किया गया था, वह मिस मैच था और लेवलिंग ठीक नहीं थी। इसके अलावा अंबाला सिटी में सन्नी मिठाई विक्रेता की दुकान से चार सेंपल खोए के, एक पनीर और दो सैंपल रंगीन मिठाइयों के लिए थे। इसमें से खोए के चार सेंपल में से एक सेंपल असुरक्षित पाया गया है।
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जारी किया जाएगा नोटिस
एफएसओ ने बताया कि इन दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई व जवाब के लिए एक माह का समय भी दिया जाएगा। दुकानदारों के जवाब के बाद दोबारा से सेंपलिंग ली जा सकती है और इन सेंपल को जांच के लिए नोएडा लेबोरेट्री में भेजा जाएगा। इस नोएडा लैब की रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी और इस लैब की रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा। अगर इस लैब की रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई जाती है तो मामला अदालत में चलेगा। अदालत के फैसले के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अदालत में भी फैसला दुकानदारों के पक्ष में नहीं दिया तो कानून के अनुसार दोषी को छह महीने की सजा और तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
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इनमें से 12 सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी हैं। इन 12 सैंपल में से एक दूध का सैंपल मिस ब्रांड पाया गया है, जबकि अंबाला सिटी से एक मिठाई विक्रेता से लिए खोए का सैंपल असुरक्षित पाया गया है। एफएसओ ने बताया कि इन सेंपल को जांच के लिए करनाल की लैब में भेजा गया था। इसमें अंबाला छावनी के बस अड्डे की दुकान नंबर तीन फास्ट ईटिंग ज्वाइंट से फ्लेवर्ड दूध का सेंपल लिया था।
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इस दूध के सेंपल की रिपोर्ट मिस ब्रांड पाई गई है। इस ब्रांड पर जो अंकित किया गया था, वह मिस मैच था और लेवलिंग ठीक नहीं थी। इसके अलावा अंबाला सिटी में सन्नी मिठाई विक्रेता की दुकान से चार सेंपल खोए के, एक पनीर और दो सैंपल रंगीन मिठाइयों के लिए थे। इसमें से खोए के चार सेंपल में से एक सेंपल असुरक्षित पाया गया है।
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जारी किया जाएगा नोटिस
एफएसओ ने बताया कि इन दुकानदारों को नोटिस जारी किया जाएगा और सुनवाई व जवाब के लिए एक माह का समय भी दिया जाएगा। दुकानदारों के जवाब के बाद दोबारा से सेंपलिंग ली जा सकती है और इन सेंपल को जांच के लिए नोएडा लेबोरेट्री में भेजा जाएगा। इस नोएडा लैब की रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी और इस लैब की रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा। अगर इस लैब की रिपोर्ट भी नेगेटिव पाई जाती है तो मामला अदालत में चलेगा। अदालत के फैसले के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अदालत में भी फैसला दुकानदारों के पक्ष में नहीं दिया तो कानून के अनुसार दोषी को छह महीने की सजा और तीन लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।