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कोटपा एक्ट की उल्लंघना करने पर 14 लोगों पर जुर्माना
Updated Sat, 17 Nov 2018 01:11 AM IST
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कोटपा एक्ट की उल्लंघना करने पर 14 लोगों पर जुर्माना
बैंकों, कार्यालयों, रेस्टोरेंट में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के बोर्ड न पाए जाने पर 12 को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। सिविल सर्जन डॉ. संतलाल वर्मा द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने शहर में कोटपा एक्ट 2003 की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 14 लोगों को जुर्माना किया। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा बैंकों, सरकारी कार्यालयों, रेस्टोरेंट में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के बोर्ड न पाए जाने पर 12 नोटिस भी जारी किए। इसमें मैक्डोनल्ड रेस्टोरेंट ग्लैक्सी मॉल, सेक्टर-7, स्थित हुड्डा के इस्टेट ऑफिस में उक्त बोर्ड नहीं पाए गए।
तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अरविंदरजीत की अध्यक्षता में इस टीम ने शहर की कई दुकानों में गैर-कानूनी ढंग से लगे हुए तंबाकू उत्पादों के बोर्डों को उतरवाया कि ऐसी उल्लंघना करने पर दो साल तक की सजा का भी प्रावधान है। सिविल सर्जन ने बताया कि विभाग की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू व धुआं मुक्त बनाना है। वहीं डॉ. मलकीत सिंह, प्रधान चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल अंबाला शहर द्वारा भी अस्पताल के आसपास उल्लंघना करने वालों को जुर्माना किया। इस मौके पर शिवनंदन, दीपक शर्मा, जनरेशन सेवियर एसोसिएशन की ओर से रमन शर्मा, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से सतनाम नागपाल टीम के साथ मौजूद थे।
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क्या है कोटपा 2003 कानून
धारा-4 में किसी भी सार्वजनिक स्थल में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का तथा सिगार पीने पर प्रतिबंध तथा उल्लंघना करने पर जुर्माना, धारा-5 में किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियों तथा इंटरनेट और तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान, धारा-6ए के मुताबिक नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर प्रतिबंध व दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य उल्लंघना करने पर जुर्माना, धारा-6बी में किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100 वर्ग गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध उल्लंघना करने पर जुर्माना, धारा-7 में किसी भी तंबाकू उत्पाद को उसके दोनों मुख्य भागों के 85 प्रतिशत हिस्से में बिना चेतावनी खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध उल्लंघना करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान है।
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बैंकों, कार्यालयों, रेस्टोरेंट में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के बोर्ड न पाए जाने पर 12 को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। सिविल सर्जन डॉ. संतलाल वर्मा द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने शहर में कोटपा एक्ट 2003 की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 14 लोगों को जुर्माना किया। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा बैंकों, सरकारी कार्यालयों, रेस्टोरेंट में धूम्रपान निषेध क्षेत्र के बोर्ड न पाए जाने पर 12 नोटिस भी जारी किए। इसमें मैक्डोनल्ड रेस्टोरेंट ग्लैक्सी मॉल, सेक्टर-7, स्थित हुड्डा के इस्टेट ऑफिस में उक्त बोर्ड नहीं पाए गए।
तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ. अरविंदरजीत की अध्यक्षता में इस टीम ने शहर की कई दुकानों में गैर-कानूनी ढंग से लगे हुए तंबाकू उत्पादों के बोर्डों को उतरवाया कि ऐसी उल्लंघना करने पर दो साल तक की सजा का भी प्रावधान है। सिविल सर्जन ने बताया कि विभाग की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू व धुआं मुक्त बनाना है। वहीं डॉ. मलकीत सिंह, प्रधान चिकित्सा अधिकारी सिविल अस्पताल अंबाला शहर द्वारा भी अस्पताल के आसपास उल्लंघना करने वालों को जुर्माना किया। इस मौके पर शिवनंदन, दीपक शर्मा, जनरेशन सेवियर एसोसिएशन की ओर से रमन शर्मा, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से सतनाम नागपाल टीम के साथ मौजूद थे।
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क्या है कोटपा 2003 कानून
धारा-4 में किसी भी सार्वजनिक स्थल में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का तथा सिगार पीने पर प्रतिबंध तथा उल्लंघना करने पर जुर्माना, धारा-5 में किसी भी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियों तथा इंटरनेट और तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान, धारा-6ए के मुताबिक नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर प्रतिबंध व दुकानों पर चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य उल्लंघना करने पर जुर्माना, धारा-6बी में किसी भी शिक्षण संस्थान की बाहरी सीमा के 100 वर्ग गज के दायरे के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध उल्लंघना करने पर जुर्माना, धारा-7 में किसी भी तंबाकू उत्पाद को उसके दोनों मुख्य भागों के 85 प्रतिशत हिस्से में बिना चेतावनी खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध उल्लंघना करने पर जुर्माने व कैद का प्रावधान है।
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