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Ambala News: संपत्ति कर जमा न करवाने वालों पर कसेगा शिकंजा

Fri, 17 Jul 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 17 Jul 2026 01:41 AM IST
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Crackdown looms for property tax defaulters.
संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। कैंटोनमेंट बोर्ड ने बकाया टैक्स जमा न करने वाले बकायेदारों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। बोर्ड ने ऐसे बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है और स्पष्ट चेतावनी दी है कि एक सप्ताह के भीतर लंबित कर जमा नहीं किया गया, तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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बोर्ड प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, डिफॉल्टरों को भुगतान के लिए केवल सात दिन का समय दिया गया है। यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बोर्ड बिना किसी और सूचना के संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। यही नहीं, बकाया राशि पर नियमानुसार भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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पुलिस बल की मौजूदगी में चलेगा अभियान : बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वसूली अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यह पूरा अभियान पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया जाएगा।
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बोर्ड का कहना है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि संपत्ति कर की वसूली के दौरान बोर्ड के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की बाधा या नुकसान का सामना न करना पड़े।
संपत्ति कर के आंकड़े
प्राप्त दस्तावेज के अनुसार, आरएचए बाजार और बंगलो एरिया में कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका टैक्स लंबे समय से लंबित है जोकि लगभग 28 लाख रुपये तक पहुंच गया है। बोर्ड प्रशासन ने अब इन सभी बकाएदारों को सूची में शामिल कर सख्त रुख अपना लिया है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने संबंधित संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपना बकाया कर तत्काल जमा करवाएं और कानूनी कार्रवाई व अपनी संपत्ति की कुर्की से बचें।


संपत्ति कर जमा न करवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर एक सप्ताह के अंदर उन्होंने देय संपत्ति कर जमा नहीं करवाया तो पुलिस के साथ मिलकर संपत्ति को सील और कुर्की करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।
-राहुल आनंद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैंटोनमेंट बोर्ड,अंबाला।
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