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Ambala News: रिहायशी कॉलाेनी में हो रहा व्यावसायिक भवनों का निर्माण, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 05 May 2023 12:16 AM IST
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Construction of commercial buildings being done in residential colony, High Court sought response
अंबाला सिटी। अवैध अतिक्रमण के साथ ही अवैध निर्माण पर भी हाईकोर्ट सख्त है। रिहायशी कॉलोनियों में नियमों को ताक पर रख कर हो रहे व्यावसायिक भवनों के निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह में निगम से रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। अभी भी नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी क्षेत्र में तेजी के साथ व्यावसायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। परंतु निगम की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण गुप्ता का कहना है हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रिहायशी कॉलोनियों में व्यावसायिक भवनों का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर किसी भवन का निर्माण करना भी है तो वह भी अधिकतम दो मंजिला हो सकता है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में रिहायशी क्षेत्र में तेजी के साथ चार मंजिला तक व्यावसायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होनी है।
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पिछले साल डाली गई थी याचिका, 16 जनवरी को भेजे गए नोटिस
रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक भवन निर्माण को लेकर अधिवक्ता गोपाल कृष्ण गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पिछले साल डाली गई थी। वहीं जनवरी माह में हाईकोर्ट की ओर से नगर निगम को नोटिस दिया गया था। क्योंकि रिहायशी क्षेत्र में व्यावसायिक भवन जैसे स्कूल, अस्पताल, वाॅशिंग सेंटर व अन्य व्यवसायिक कार्य नहीं हो सकते हैं। जो भी रिहायशी कॉलोनियां बनी हुई है वहां पर व्यावसायिक कार्य करना व व्यावसायिक कार्य के लिए भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। क्योंकि व्यावसायिक कार्य के कारण लोगों की शांति भंग होती है। इसी को लेकर उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी और अब जून में इस मामले में आगामी सुनवाई होनी है। वहीं अतिक्रमण हटाने के मामले भी 10 जुलाई को कमिश्नर व ईओ को पूरी रिपोर्ट के साथ पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
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